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सोनीपत: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी पिता को 20 साल की कैद, नशे में की थी यह हरकत
Tue, 08 Mar 2022 10:01 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 08 Mar 2022 10:01 PM IST
सार
16 वर्षीय बेटी ने जुलाई 2021 में पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया और दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने बेटी से दुष्कर्म का प्रयास और धमकी देने के मामले में दोषी पिता को 20 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। दोषी ने शराब के नशे में घिनौनी हरकत की थी।
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मूलरूप से बिहार व घटना के समय शहर में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 9 जुलाई 2021 को पुलिस को बताया था कि उसका पिता ई-रिक्शा चलाता है। वह अक्सर शराब पीकर घर आता है। 8 जुलाई 2021 की रात को करीब 10 बजे वह शराब के नशे में घर पहुंचा था। उस समय उसकी मां व बहन घर से बाहर थीं। इस दौरान उसका पिता उसके साथ अभद्रता करने लगा।
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उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसने पिता होने की दुहाई दी तो जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान शोर सुनकर परिवार के सदस्य अंदर आ गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत महिला थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज करवाए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 10 जुलाई, 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं धारा 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। साथ ही जुर्माना राशि जमा कराने की स्थिति में अदालत ने 60 हजार रुपये में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। दोनोें सजाएं एक साथ चलेंगी।