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Sonipat News: चुनावी रंजिश में की थी पिता-पुत्र की हत्या, तीन को आजीवन कारावास
Tue, 13 Feb 2024 12:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 13 Feb 2024 12:34 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने चुनावी रंजिश में करेवड़ी के पिता-पुत्र की हत्या के बहुचर्चित मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल में रहना) की सजा सुनाई है। दोषियों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने कन्नू की मां समेत 11 आरोपियों पर हत्या, हत्या का षड्यंत्र रचने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में मुख्य आरोपी रहा कुख्यात अजय उर्फ कन्नू सोनीपत पुलिस के साथ पंजाब के बठिंडा में हुई मुठभेड़ में मारा गया था। अन्य आरोपी बरी कर दिए गए।
गांव करेवड़ी निवासी रणधीर सिंह ने 12 मई, 2016 को सदर थाना सोनीपत पुलिस को बताया था कि उनका भाई जगबीर (50) अपने बेटे अनिल (25) के साथ बाइक से सोनीपत से गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब पिता-पुत्र बड़वासनी से हुल्लाहेड़ी गांव की ओर चले तो हमलावरों ने उनके भाई जगबीर व भतीजे अनिल को गोलियां मार दी थी। जिसमें जगबीर की मौके पर मौत हो गई थी। वह अनिल ने दिल्ली में उपचार के दौरान दम तोड़ा था। चुनावी रंजिश के चलते गांव के अजय उर्फ कन्नू, दीपक उर्फ फोर्ड, राकेश व अन्य ने उनके भाई व भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने मामले में गांव करेवड़ी के दीपक उर्फ फोर्ड, रोहित उर्फ नीटू व अजय उर्फ कन्नू के फुफेरे भाई गांव बली कुतुबपुर निवासी राकेश उर्फ काला समेत अन्य को पकड़ा था। सामने आया था कि अजय ने अपने भाई संजय के पक्ष में वोट न देने को लेकर धमकी दी थी। इसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया था।
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मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने दीपक उर्फ फोर्ड, रोहित उर्फ नीटू व राकेश उर्फ काला को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था कन्नू की गिरफ्तारी पर :
हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय उर्फ कन्नू की गिरफ्तारी पर पुलिस ने पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डीआईजी हरदीप सिंह दून ने तत्कालीन डीएसपी राहुल देव के नेतृत्व में तत्कालीन एसआईटी प्रभारी संदीप धनखड़, तत्कालीन सीआईए प्रभारी इंदीवर व कंवल सिंह की 27 सदस्यीय टीम को आरोपी की गिरफ्तारी को भेजा था। तीन जून 2016 को बठिंडा के गांव रामतीर्थ में हुई मुठभेड़ में कन्नू पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था।
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गांव करेवड़ी निवासी रणधीर सिंह ने 12 मई, 2016 को सदर थाना सोनीपत पुलिस को बताया था कि उनका भाई जगबीर (50) अपने बेटे अनिल (25) के साथ बाइक से सोनीपत से गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब पिता-पुत्र बड़वासनी से हुल्लाहेड़ी गांव की ओर चले तो हमलावरों ने उनके भाई जगबीर व भतीजे अनिल को गोलियां मार दी थी। जिसमें जगबीर की मौके पर मौत हो गई थी। वह अनिल ने दिल्ली में उपचार के दौरान दम तोड़ा था। चुनावी रंजिश के चलते गांव के अजय उर्फ कन्नू, दीपक उर्फ फोर्ड, राकेश व अन्य ने उनके भाई व भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने मामले में गांव करेवड़ी के दीपक उर्फ फोर्ड, रोहित उर्फ नीटू व अजय उर्फ कन्नू के फुफेरे भाई गांव बली कुतुबपुर निवासी राकेश उर्फ काला समेत अन्य को पकड़ा था। सामने आया था कि अजय ने अपने भाई संजय के पक्ष में वोट न देने को लेकर धमकी दी थी। इसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया था।
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मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने दीपक उर्फ फोर्ड, रोहित उर्फ नीटू व राकेश उर्फ काला को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था कन्नू की गिरफ्तारी पर :
हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय उर्फ कन्नू की गिरफ्तारी पर पुलिस ने पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डीआईजी हरदीप सिंह दून ने तत्कालीन डीएसपी राहुल देव के नेतृत्व में तत्कालीन एसआईटी प्रभारी संदीप धनखड़, तत्कालीन सीआईए प्रभारी इंदीवर व कंवल सिंह की 27 सदस्यीय टीम को आरोपी की गिरफ्तारी को भेजा था। तीन जून 2016 को बठिंडा के गांव रामतीर्थ में हुई मुठभेड़ में कन्नू पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था।

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