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Sonipat News: आबकारी विभाग ने बिना परमिट-होलोग्राम के शराब बेचते पकड़ा
Tue, 23 Jun 2026 08:10 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 23 Jun 2026 08:10 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। आबकारी एवं कराधान विभाग ने मुरथल क्षेत्र में स्थित शराब ठेके पर छापा डालकर बिना परमिट और होलोग्राम वाली शराब बेचते हुए ठेकेदार को पकड़ा है। विभाग की शिकायत पर मुरथल थाना पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी (एईटीओ) अभिमन्यु सिंह ने मुरथल थाने की पुलिस को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि आबकारी इंस्पेक्टर महाबीर गौतम ने ताजपुर गांव स्थित शराब ठेके का निरीक्षण किया। जांच में मिला कि ठेके पर नियमों के विपरीत शराब का भंडारण और बिक्री की जा रही थी।
निरीक्षण के दौरान ठेके पर जॉनी वॉकर ब्लेंडड ब्रांड की शराब बिना वैध होलोग्राम और आवश्यक पास-परमिट के रखी हुई मिली। जांच टीम को मौके से ऐसे 27 पव्वे बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में यह मामला आबकारी नियमों के उल्लंघन का पाया गया।
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विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार ताजपुर स्थित उक्त शराब ठेके का संचालन शाहपुर तगा निवासी सिद्धार्थ करता है। आबकारी विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ हरियाणा आबकारी अधिनियम-2020 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। मई में भी राई क्षेत्र में एक शराब ठेकेदार के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के कार्रवाई की गई थी।
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सोनीपत। आबकारी एवं कराधान विभाग ने मुरथल क्षेत्र में स्थित शराब ठेके पर छापा डालकर बिना परमिट और होलोग्राम वाली शराब बेचते हुए ठेकेदार को पकड़ा है। विभाग की शिकायत पर मुरथल थाना पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी (एईटीओ) अभिमन्यु सिंह ने मुरथल थाने की पुलिस को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि आबकारी इंस्पेक्टर महाबीर गौतम ने ताजपुर गांव स्थित शराब ठेके का निरीक्षण किया। जांच में मिला कि ठेके पर नियमों के विपरीत शराब का भंडारण और बिक्री की जा रही थी।
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निरीक्षण के दौरान ठेके पर जॉनी वॉकर ब्लेंडड ब्रांड की शराब बिना वैध होलोग्राम और आवश्यक पास-परमिट के रखी हुई मिली। जांच टीम को मौके से ऐसे 27 पव्वे बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में यह मामला आबकारी नियमों के उल्लंघन का पाया गया।
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विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार ताजपुर स्थित उक्त शराब ठेके का संचालन शाहपुर तगा निवासी सिद्धार्थ करता है। आबकारी विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ हरियाणा आबकारी अधिनियम-2020 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। मई में भी राई क्षेत्र में एक शराब ठेकेदार के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के कार्रवाई की गई थी।