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सोनीपत: मादक पदार्थ तस्कर को दो साल की सजा

Wed, 15 Feb 2023 09:01 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 15 Feb 2023 09:01 PM IST
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Drug trafficker sentenced to two years
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दो साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

सीआईए गोहाना में नियुक्त एएसआई सब्बल सिंह ने 21 दिसंबर, 2018 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ खानपुर मोड़ पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव शामड़ी का महाबीर मादक पदार्थ बेचता है। वह मादक पदार्थ लेकर खानपुर की तरफ से शामड़ी की तरफ आ रहा है। जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। जिस पर पुलिस को एक व्यक्ति आता दिखाई दिया था। पुलिस को देखकर वह वापस जाने लगा तो उसे पकड़ा गया था। उसने अपनी पहचान महाबीर के रूप में दी थी। तत्कालीन एएसपी नरेंद्र बिजरानियां के सामन तलाशी लेने पर उसके पास से 850 ग्राम चरस मिली थी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर दिया था।
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