{"_id":"5e28577e8ebc3e4b455fb1ab","slug":"death-sentence-convict-sentenced-to-7-years-sonipat-news-rtk538527755","type":"story","status":"publish","title_hn":"युवक पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
युवक पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल कैद
विज्ञापन
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि गांव जुआं निवासी दीपक ने 21 नवंबर, 2018 को मोहाना थाना पुलिस को बताया था कि उसका भाई प्रदीप गांव के कुएं पर बैठा हुआ था। उस दिन शाम के समय गांव का विकास उर्फ शिपू अपने दो साथियों के साथ आया था। उन्होंने आते ही उसके भाई पर चाकू से हमला कर दिया था। बाद में आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। घायल अवस्था में प्रदीप को महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर में भर्ती करवाया गया था। दीपक के बयान पर मोहाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में चिकित्सक की राय पर इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू किया था। जिनमें दो के नाबालिग होने पर उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला गया।
बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेश गुप्ता की अदालत ने विकास उर्फ शिपू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को भादसं की धारा 307 में सात साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं धारा 324 व 34 में दो साल कैद तथा धारा 506 में दो साल कैद की सजा सुनाई हैं। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विदित रहे कि गांव जुआं निवासी दीपक ने 21 नवंबर, 2018 को मोहाना थाना पुलिस को बताया था कि उसका भाई प्रदीप गांव के कुएं पर बैठा हुआ था। उस दिन शाम के समय गांव का विकास उर्फ शिपू अपने दो साथियों के साथ आया था। उन्होंने आते ही उसके भाई पर चाकू से हमला कर दिया था। बाद में आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। घायल अवस्था में प्रदीप को महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर में भर्ती करवाया गया था। दीपक के बयान पर मोहाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में चिकित्सक की राय पर इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू किया था। जिनमें दो के नाबालिग होने पर उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला गया।
विज्ञापन
बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेश गुप्ता की अदालत ने विकास उर्फ शिपू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को भादसं की धारा 307 में सात साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं धारा 324 व 34 में दो साल कैद तथा धारा 506 में दो साल कैद की सजा सुनाई हैं। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन