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लूटपाट के दोषी को 7 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Sat, 30 Apr 2016 12:48 AM IST
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supreme court
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की अदालत ने तीन साल पहले सहायक स्टेशन मास्टर के साथ लूटपाट करने के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। दोषी युवक को 7 साल की सजा सुनाई गई है। युवक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भोड़वाल माजरी रेलवे स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पर करौली, राजस्थान के रामकंवार नियुक्त थे। 22 अक्टूबर 2013 को रामकंवार ने शिकायत दी थी। इसमें उसने बताया कि रात को 12 बजे जब वह टिकट क्लर्क का काम संभाल रहे थे तो 3 युवक स्टेशन आए। इनमें से एक ने पिस्तौल तान दी और दूसरे ने पिस्तौल का बट मारकर पर्स, मोबाइल और टिकट कैश काउंटर में रखे 4500 रुपये लूट लिए। वारदात के बाद तीनों फरार हो गए थे। इस मामले में सफलता तब हाथ लगी जब काफी समय बाद सोनीपत थाना सदर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मैनपाल उर्फ जॉनी को गिरफ्तार किया। जॉनी ने अपने साथियों के साथ यह वारदात कबूल की थी। इसी मामले में पुलिस ने जॉनी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है।
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भोड़वाल माजरी रेलवे स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पर करौली, राजस्थान के रामकंवार नियुक्त थे। 22 अक्टूबर 2013 को रामकंवार ने शिकायत दी थी। इसमें उसने बताया कि रात को 12 बजे जब वह टिकट क्लर्क का काम संभाल रहे थे तो 3 युवक स्टेशन आए। इनमें से एक ने पिस्तौल तान दी और दूसरे ने पिस्तौल का बट मारकर पर्स, मोबाइल और टिकट कैश काउंटर में रखे 4500 रुपये लूट लिए। वारदात के बाद तीनों फरार हो गए थे। इस मामले में सफलता तब हाथ लगी जब काफी समय बाद सोनीपत थाना सदर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मैनपाल उर्फ जॉनी को गिरफ्तार किया। जॉनी ने अपने साथियों के साथ यह वारदात कबूल की थी। इसी मामले में पुलिस ने जॉनी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है।
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