{"_id":"64e0b441314a8f581a099a95","slug":"sonipat-5-years-imprisonment-for-molestation-2023-08-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat: छेड़खानी के दोषी को 5 साल की सजा, तड़के तीन बजे घर में घुसकर 11वीं कक्षा की छात्रा से की थी छेड़खानी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
Sonipat: छेड़खानी के दोषी को 5 साल की सजा, तड़के तीन बजे घर में घुसकर 11वीं कक्षा की छात्रा से की थी छेड़खानी
Sat, 19 Aug 2023 05:53 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 19 Aug 2023 05:53 PM IST
सार
दोषी पर अदालत ने 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने का आदेश हैं। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
court demo
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
बरोदा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 23 दिसंबर, 2022 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके पिता का निधन हो चुका है। वह अपने छोटे भाई और बहन के साथ ननिहाल में रहती है। वह 11वीं कक्षा की छात्रा है।
विज्ञापन
वह 22 दिसंबर, 2022 की रात में घर के अंदर सो रही थी तो तड़के तीन बजे उसकी आंख खुली तो देखा कि बिजेंद्र उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। वह चिल्लाई तो उसने मुंह दबा दिया। साथ ही धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह जान से मार देगा। इसके बाद वह भाग गया।
विज्ञापन
उसने इस बारे में परिजनों को अवगत करवाया, जिस पर पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने छेड़खानी, घर में घुसकर धमकी देने और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए बरोदा थाना पुलिस ने 24 दिसंबर, 2022 को बिजेंद्र उर्फ चल्लू (36) को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए दोषी को 8 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 354 में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, 506 में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।