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Sonipat: किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 15 Jul 2023 07:46 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 15 Jul 2023 07:46 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा ने फैसला सुनाया है। बिहार के वैशाली का युवक राई थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी को बहकाकर ले गया था।

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Sonipat: 20 years in prison for raping a teenager
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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मूलरूप से यूपी निवासी व्यक्ति ने 28 दिसंबर, 2021 को राई थाना पुलिस को बताया था कि वह राई थाना क्षेत्र के गांव में किराये पर रहते हैं। उन्होंने बताया था कि उनके पास दो बेटे व एक बेटी है। उनकी करीब 15 वर्षीय बेटी 27 दिसंबर, 2021 को अचानक लापता हो गई है। उन्हें अंदेशा है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है।

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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसआई कृष्ण की टीम लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की ने पुलिस को बताया था कि मूलरूप से बिहार के जिला वैशाली के गांव पहाड़पुर तोई का सूरज भगत उर्फ मौसम उसे बहकाकर ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिस पर पुलिस ने मामले में 6 पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धारा जोड़ दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 29 जनवरी, 2022 को आरोपी सूरज भगत को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने शनिवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी सूरज भगत को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना न देने पर दोषी को 22 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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