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दहेज हत्या में पति और जेठ को उम्रकैद की सजा

Fri, 02 Oct 2015 12:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत Updated Fri, 02 Oct 2015 12:38 AM IST
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लगभग डेढ़ वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने आरोपी पति और जेठ को दोषी करार दिया है। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर जुर्माना भी किया गया है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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जानकारी अनुसार 24 फरवरी, 2014 को गांव निदाना, महम रोहतक निवासी मुनीराम ने राई थाना में शिकायत दी थी। शिकायत में उसने बताया कि उसकी बहन सीमा की शादी गांव खेवड़ा निवासी जयकर्ण के साथ 11 नवंबर, 2008 में हुई थी।
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शादी के बाद से ही उसकी बहन को दहेज की मांग के चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताडना कम नहीं हुई। उसकी बहन को एक लड़की भी हुई, लेकिन उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार प्रताड़ित करते हुए। जनवरी, 2014 में उसकी बहन अपने मायके गांव निदाना आ गई थी। इस पर 13 फरवरी को उसके ससुराल पक्ष के लोग उनके घर पहुंचे और अपनी गलती मानते हुए उसे फिर से ले आए।
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बाद में 23 फरवरी को उन्हें सूचना दी गई कि सीमा आग लगने के कारण झुलस गई है। उन्होंने उसे पीजीआइ, लेकर आने को कहा था, लेकिन वह उसे दिल्ली ले गए। दिल्ली के मुंडका में वह उन्हें मिले। इस पर सीमा को वह पीजीआइ, रोहतक लेकर आए। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। सीमा के भाई मुनीराम ने आरोप लगाया था कि सीमा के पति जयकर्ण, सास शांति, जेठ रामकर्ण, जेठानी सरोज व ननद सुनीता ने उसकी बहन को जलाकर मार दिया है।


पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में गगनगीत कौर की अदालत ने पति जयकर्ण और जेठ रामकर्ण को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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