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Sonipat: किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, जुर्माना भी लगाया

Wed, 07 Dec 2022 12:02 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 07 Dec 2022 12:02 AM IST
सार

दोषी सदर थाना क्षेत्र के गांव से जुलाई 2018 को किशोरी को बहकाकर ले गया था। पुलिस ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जिसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश है। 

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20 years in prison for raping teenager in Sonipat of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं। जुर्माना जमा न कराने पर 17 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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सदर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 22 जुलाई, 2018 को पुलिस को बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 21 जुलाई, 2018 को घर से ट्यूशन पर जाने के लिए निकली थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। उन्होंने अपने स्तर पर पता किया तो जानकारी मिली कि गांव का विकास उनकी बेटी को बहकाकर ले गया है।
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व्यक्ति के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने 9 अगस्त को वारदात में प्रयोग की गई स्कूटी को बरामद कर लिया था। बाद में 30 सितंबर को किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया था।
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किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे। किशोरी के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के बाद मामले में दुष्कर्म व नशीला पदार्थ पिलाने की धारा भी जोड़ी गई थी। पुलिस ने आरोपी को साथ ले जाकर घटनास्थल की निशानदेही कराई थी। आरोपी को अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।


मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी विकास को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 341 में एक माह कैद की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि जमा न कराने पर दोषी को 17 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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