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Sonipat News: गृहकर जमा करने के लिए आज व कल खुलेगा निगम कार्यालय

Fri, 23 Feb 2024 11:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 23 Feb 2024 11:16 PM IST
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Corporation office will open today and tomorrow for depositing house tax
सोनीपत। नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले प्रॉपर्टी मालिक 24 व 25 फरवरी को गृहकर जमा कर सकेंगे। अंतिम तिथि 29 फरवरी को ध्यान में रखते हुए शनिवार व रविवार को भी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अंकिता वर्मा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले प्रॉपर्टी मालिक 29 फरवरी तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के गृहकर जमा करवा सकता है। इस तिथि के बाद गृहकर जमा करवाने वाले को नियमों के अनुसार गृहकर के अलावा जुर्माना देना होगा। 31 मार्च 2023 तक का एक साथ बकाया गृहकर जमा कराने पर ब्याज पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गृहकर जमा कराने की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधा के लिए शनिवार व रविवार को भी निगम कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है ताकि इन दिनों में भी लोग अपना गृहकर जमा करा सकें।
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प्रॉपर्टी मालिक अपनी सुविधा के लिए गृहकर ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर जाना होगा। ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करके वहां अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद मोबाइल पर वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा, जिससे भरते ही साइट पर लाॅग-इन हो जाएगा। यदि गृहकर बिल भरने की सर्विस पर क्लिक किया है तो उसमें प्रॉपर्टी आईडी भरकर भुगतान करना पड़ेगा। डिफाल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया गृहकर एक साथ जमा कराना होगा। इसके बाद 29 फरवरी तक बकाया गृहकर पर लगने वाले ब्याज पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। 1 मार्च से ब्याज के साथ गृहकर वसूला जाएगा।
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प्रॉपर्टी का डाटा स्व-प्रमाणित करने पर गृहकर पर मिलेगी छूट

नगर निगम की सीमा में गृहकर से संबंधित विवरण जैसे नाम, एरिया, वर्ग इत्यादि में कोई त्रुटि है तो ऑनलाइन पोर्टल https://ulbhryndc.org या नगर निगम कार्यालय में स्थित नगर सुविधा केंद्र (सीएफसी) में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। क्षेत्रीय कर अधिकारी राजेंद्र चुघ ने बताया कि सरकार की ओर से संपत्तिकर दाता नगर निगम एरिया में अपनी प्रॉपर्टी का डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-प्रमाणित करने से चालू वित्त वर्ष के गृहकर में 15 फीसदी छूट दी जा रही है।
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