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Sonipat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
10 जनवरी 2025 को नाबालिग के पिता ने थाना कुंडली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बेटी के साथ गांव के युवक आकाश उसके साथ 26 नवंबर 2024 व 1 जनवरी 2025 को दुष्कर्म किया था। आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद कई बार अपने साथ ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर बने होटलों में दुष्कर्म किया।
आरोपी ने परिवार से रुपये और सोने के आभूषण मंगवाने के लिए नाबालिग पर दबाव बनाया तथा उसे धमकाया कि वह उसके साथ घर से भागकर शादी कर ले अन्यथा उसके परिवार को खत्म कर देगा। किशोरी ने डर के चलते उसे अपने घर से सोने के आभूषण भी लाकर दिए थे। दोषी ने आभूषण दिल्ली के मुथूट फाइनेंस बैंक में गिरवी रखकर उनसे लोन ले लिया था। बेटी से मामले का पता लगने पर ग्रामीण ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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इसके बाद पुलिस ने 16 जनवरी 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाए थे। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
दोषी को धमकी देने के मामले में दो साल की सजा
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने सोमवार को दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने के मामले में दो साल कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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सोनीपत। नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
10 जनवरी 2025 को नाबालिग के पिता ने थाना कुंडली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बेटी के साथ गांव के युवक आकाश उसके साथ 26 नवंबर 2024 व 1 जनवरी 2025 को दुष्कर्म किया था। आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद कई बार अपने साथ ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर बने होटलों में दुष्कर्म किया।
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आरोपी ने परिवार से रुपये और सोने के आभूषण मंगवाने के लिए नाबालिग पर दबाव बनाया तथा उसे धमकाया कि वह उसके साथ घर से भागकर शादी कर ले अन्यथा उसके परिवार को खत्म कर देगा। किशोरी ने डर के चलते उसे अपने घर से सोने के आभूषण भी लाकर दिए थे। दोषी ने आभूषण दिल्ली के मुथूट फाइनेंस बैंक में गिरवी रखकर उनसे लोन ले लिया था। बेटी से मामले का पता लगने पर ग्रामीण ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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इसके बाद पुलिस ने 16 जनवरी 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाए थे। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
दोषी को धमकी देने के मामले में दो साल की सजा
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने सोमवार को दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने के मामले में दो साल कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजा एक साथ चलेंगी।