फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Complete ban on burning of crop residue

Sonipat News: फसल अवशेष जलाने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

Tue, 24 Mar 2026 08:17 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 08:17 PM IST
विज्ञापन
Complete ban on burning of crop residue
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 24 मार्च से 23 मई तक प्रभावी रहेगा।
उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से धुआं फैलता है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आग लगने की घटना से मानव जीवन, पशुधन तथा संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेष को जलाने के बजाय उसके उचित प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों व अन्य वैकल्पिक उपायों का प्रयोग करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed