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कुंडली थाने में बावा इंटरनेशनल के खिलाफ दर्ज हुआ 68 करोड़ 83 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस

Thu, 17 Sep 2020 12:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2020 12:18 AM IST
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case against bawa internation
कुंडली। जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के नाम पर किए गए करोड़ों के घालमेल के मामले में पुलिस ने कुंडली क्षेत्र की फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फर्म पर 68 करोड़ 83 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अब तक सात फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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जीएसटी का घालमेल करने के लिए बोगस फर्म बनाकर गड़बड़ी करने का मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फर्जीवाड़े के लिए सरकार की योजना का लाभ उठाकर धोखाधड़ी के लिए बोगस फर्म रजिस्टर्ड करने का आरोप है। अब कुंडली थाना पुलिस ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी के बयान पर बावा इंटरनेशनल व राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्म पर 68 करोड़ 83 लाख रुपये के गोलमाल का आरोप है। कुंडली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक आबकारी एवं कराधान विभाग की तरफ से सात फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। जिसमें विमल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, जोगेंद्र इंटरनेशनल, तरुण इंटरप्राइजेज व गौतम इंटरप्राइजेज, सिविल लाइन में 12 आरोपियों के खिलाफ और सिटी थाने में एएस इंटरप्राइजेज पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
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मामले के जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कुंडली क्षेत्र की फर्म पर 68 करोड़ 83 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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