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Sonipat News: कैरी बैग का वसूला एक रुपया, आयोग ने दिया पांच हजार रुपये मुआवजे का आदेश

Sun, 02 Jun 2024 04:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 02 Jun 2024 04:10 AM IST
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Carry bag charged one rupee, commission ordered compensation of five thousand rupees
सोनीपत। शोरूम पर कैरी बैग के एक रुपये वसूलने पर ग्राहक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पहुंच गए। आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए शोरूम संचालक को पांच हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही कैरी बैग के लिए वसूला गया एक रुपया भी ब्याज सहित लौटाने के आदेश जारी किए हैं।
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वेस्ट रामनगर निवासी सचिन ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जुलाई, 2022 को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उन्होंने एटलस रोड स्थित पिंकी सेल्स नाम के शोरूम से लिबर्टी कंपनी के जूते खरीदे थे, जिनकी कीमत 3499 रुपये थी। वह पेमेंट देने लगे तो शोरूम संचालक ने कैरी बैग का एक रुपया अलग से वसूल लिया था। इस पर उन्होंने आपत्ति की, तो शोरूम संचालक नहीं माने, जिस पर ग्राहक को कैरी बैग का एक रुपया अदा करना पड़ा।
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सचिन ने बताया कि इस पर उन्हें मानसिक पीड़ा हुई। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से पिंकी सेल्स व करनाल स्थित लिबर्टी शूज लिमिटेड को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए, लेकिन कंपनी या शोरूम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि प्रतिवादी के पास इस मामले में कहने को कुछ नहीं है। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष विजय, सदस्य डॉ.श्यामलाल व दीपा जैन ने प्रतिवादी को आदेश जारी किए हैं कि वह उपभोक्ता को पांच हजार रुपये मुआवजा जारी करें। साथ ही कैरी बैग के लिए वसूला गया एक रुपया भी ब्याज सहित निर्धारित समय में वापस करना होगा।
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