फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Car burning case: Insurance company ordered to pay Rs 17.42 lakh with interest

गाड़ी जलने का मामला : बीमा कंपनी को 17.42 लाख ब्याज सहित देने के आदेश

Sat, 28 Dec 2024 01:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 28 Dec 2024 01:16 AM IST
विज्ञापन
Car burning case: Insurance company ordered to pay Rs 17.42 lakh with interest
सोनीपत। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मर्सिडीज गाड़ी में आग लगने के मामले में बीमा कंपनी को 17.42 लाख रुपये पीड़ित को ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। पीड़ित की गाड़ी पुलिया से टकराने के बाद उसमें आग लग गई थी।
विज्ञापन


गांव सेवली निवासी कर्मवीर ने आयोग को बताया था कि 16 मई, 2019 को वह अपने दोस्त सुनील के साथ मर्सिडीज में गांव कुमासपुर से झज्जर जा रहे थे। कुंडल से सोहटी मार्ग पर अचानक खेतों से नीलगाय गाड़ी के सामने आई तो उसे बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई थी। इसके बाद शार्ट सर्किट से आग लग गई। अग्निशमन विभाग को सूचना देने पर आग पर काबू पाया गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया। कंपनी ने घटनास्थल का मुआयना कराया था। इसके बाद कंपनी ने बहाना कर क्लेम देने से इनकार कर दिया था। इस पर उन्होंने 10 सितंबर, 2019 को आयोग में शिकायत दी थी। अब आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित उपभोक्ता को 17.42 लाख रुपये आठ फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed