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गाड़ी जलने का मामला : बीमा कंपनी को 17.42 लाख ब्याज सहित देने के आदेश
Sat, 28 Dec 2024 01:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 28 Dec 2024 01:16 AM IST
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सोनीपत। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मर्सिडीज गाड़ी में आग लगने के मामले में बीमा कंपनी को 17.42 लाख रुपये पीड़ित को ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। पीड़ित की गाड़ी पुलिया से टकराने के बाद उसमें आग लग गई थी।
गांव सेवली निवासी कर्मवीर ने आयोग को बताया था कि 16 मई, 2019 को वह अपने दोस्त सुनील के साथ मर्सिडीज में गांव कुमासपुर से झज्जर जा रहे थे। कुंडल से सोहटी मार्ग पर अचानक खेतों से नीलगाय गाड़ी के सामने आई तो उसे बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई थी। इसके बाद शार्ट सर्किट से आग लग गई। अग्निशमन विभाग को सूचना देने पर आग पर काबू पाया गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया। कंपनी ने घटनास्थल का मुआयना कराया था। इसके बाद कंपनी ने बहाना कर क्लेम देने से इनकार कर दिया था। इस पर उन्होंने 10 सितंबर, 2019 को आयोग में शिकायत दी थी। अब आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित उपभोक्ता को 17.42 लाख रुपये आठ फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
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गांव सेवली निवासी कर्मवीर ने आयोग को बताया था कि 16 मई, 2019 को वह अपने दोस्त सुनील के साथ मर्सिडीज में गांव कुमासपुर से झज्जर जा रहे थे। कुंडल से सोहटी मार्ग पर अचानक खेतों से नीलगाय गाड़ी के सामने आई तो उसे बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई थी। इसके बाद शार्ट सर्किट से आग लग गई। अग्निशमन विभाग को सूचना देने पर आग पर काबू पाया गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया। कंपनी ने घटनास्थल का मुआयना कराया था। इसके बाद कंपनी ने बहाना कर क्लेम देने से इनकार कर दिया था। इस पर उन्होंने 10 सितंबर, 2019 को आयोग में शिकायत दी थी। अब आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित उपभोक्ता को 17.42 लाख रुपये आठ फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
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