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साले से प्रेम विवाह करने वाली गर्भवती बहन की हत्या करने वाले भाई को उम्रकैद की सजा
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने इज्जत के नाम पर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने अपने साले से प्रेम विवाह करने पर गांव लाठ में आकर अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी पर 85 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 21 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव लाठ निवासी दीपक ने 10 मई, 2018 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उसकी बहन रोजी की शादी वर्ष 2014 में झज्जर के गांव छपार निवासी विक्रम के साथ हुई थी। वह अपनी बहन की ससुराल गांव छपार आता-जाता था। उसे बहनोई विक्रम की बहन नीकू (25) से प्रेम हो गया था। उसने वर्ष 2015 में नीकू से कोर्ट में शादी कर ली थी। नीकू से शादी करने के बाद से ही विक्रम उससे व अपनी बहन से रंजिश रखने लगा था। 10 मई, 2018 को दोपहर बाद विक्रम अन्य लोगों के साथ उसके घर आया और सभी से बातचीत की। बाद में जब नीकू चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो विक्रम ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी और भाग गया। नीकू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। मामले में पुलिस ने आरोपी विक्रम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी विक्रम को दोषी करार दिया था। अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए विक्रम को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 449 में सात साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा अवैध शस्त्र अधिनियम में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर 21 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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गांव लाठ निवासी दीपक ने 10 मई, 2018 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उसकी बहन रोजी की शादी वर्ष 2014 में झज्जर के गांव छपार निवासी विक्रम के साथ हुई थी। वह अपनी बहन की ससुराल गांव छपार आता-जाता था। उसे बहनोई विक्रम की बहन नीकू (25) से प्रेम हो गया था। उसने वर्ष 2015 में नीकू से कोर्ट में शादी कर ली थी। नीकू से शादी करने के बाद से ही विक्रम उससे व अपनी बहन से रंजिश रखने लगा था। 10 मई, 2018 को दोपहर बाद विक्रम अन्य लोगों के साथ उसके घर आया और सभी से बातचीत की। बाद में जब नीकू चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो विक्रम ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी और भाग गया। नीकू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। मामले में पुलिस ने आरोपी विक्रम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी विक्रम को दोषी करार दिया था। अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए विक्रम को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 449 में सात साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा अवैध शस्त्र अधिनियम में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर 21 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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