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Sonipat News: मकान बेचने के नाम 2.11 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
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माई सिटी रिपोर्टर
सोनीपत। सेक्टर-14 में मकान बेचने के नाम पर महिला के साथ 2.11 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मकान पर बैंक से लोन होने की बात छिपाकर उसे बेचने का एग्रीमेंट महिला के साथ किया था। महिला के पति और विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी धारक सोहन लाल की शिकायत पर थाना सेक्टर-27 पुलिस ने दंपती और उनके दो बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सेक्टर-15 निवासी सोहन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि राम कंवर छिक्कारा, उनकी पत्नी लीला छिक्कारा, बेटे कुलदीप और अमनदीप छिक्कारा ने उनकी पत्नी को सेक्टर-14 स्थित एक मकान का खुद मालिक बताकर बेचने की पेशकश की।
आरोप है कि 30 दिसंबर 2024 को दोनों पक्षों के बीच इस मकान को 6.11 करोड़ रुपये में बेचने के लिए एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट के समय यह लिखित आश्वासन दिया कि मकान पर किसी प्रकार का कर्ज, बैंक लोन या कोई विवाद नहीं है।
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इसी भरोसे पर उन्होंने 1.11 करोड़ रुपये का भुगतान कर एग्रीमेंट कर लिया। इसके बाद 50 लाख रुपये और दिए। बाद में 17 अप्रैल 2025 को फिर से 50 लाख रुपये दिए गए। इस तरह शिकायतकर्ता ने कुल 2.11 करोड़ रुपये दिए।
एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक रजिस्ट्री होनी थी लेकिन आरोपियों ने न तो एनओसी ली और न ही मकान ट्रांसफर की अनुमति प्राप्त की। बाद में जांच में सामने आया कि मकान पर पहले से ही एयू स्माल फाइनेंस बैंक का लोन चल रहा है। आरोपियों ने यह नहीं बताया।
इसके बाद न तो मकान की रजिस्ट्री कर रहे हैं और न ही पैसा वापस कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपितों के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी और चेक बाउंस के कुछ मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सोनीपत। सेक्टर-14 में मकान बेचने के नाम पर महिला के साथ 2.11 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मकान पर बैंक से लोन होने की बात छिपाकर उसे बेचने का एग्रीमेंट महिला के साथ किया था। महिला के पति और विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी धारक सोहन लाल की शिकायत पर थाना सेक्टर-27 पुलिस ने दंपती और उनके दो बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सेक्टर-15 निवासी सोहन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि राम कंवर छिक्कारा, उनकी पत्नी लीला छिक्कारा, बेटे कुलदीप और अमनदीप छिक्कारा ने उनकी पत्नी को सेक्टर-14 स्थित एक मकान का खुद मालिक बताकर बेचने की पेशकश की।
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आरोप है कि 30 दिसंबर 2024 को दोनों पक्षों के बीच इस मकान को 6.11 करोड़ रुपये में बेचने के लिए एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट के समय यह लिखित आश्वासन दिया कि मकान पर किसी प्रकार का कर्ज, बैंक लोन या कोई विवाद नहीं है।
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इसी भरोसे पर उन्होंने 1.11 करोड़ रुपये का भुगतान कर एग्रीमेंट कर लिया। इसके बाद 50 लाख रुपये और दिए। बाद में 17 अप्रैल 2025 को फिर से 50 लाख रुपये दिए गए। इस तरह शिकायतकर्ता ने कुल 2.11 करोड़ रुपये दिए।
एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक रजिस्ट्री होनी थी लेकिन आरोपियों ने न तो एनओसी ली और न ही मकान ट्रांसफर की अनुमति प्राप्त की। बाद में जांच में सामने आया कि मकान पर पहले से ही एयू स्माल फाइनेंस बैंक का लोन चल रहा है। आरोपियों ने यह नहीं बताया।
इसके बाद न तो मकान की रजिस्ट्री कर रहे हैं और न ही पैसा वापस कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपितों के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी और चेक बाउंस के कुछ मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।