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Sonipat News: जिम जाते समय युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत
Sun, 02 Nov 2025 01:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 02 Nov 2025 01:42 AM IST
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सोनीपत। गोहाना शहर थाना क्षेत्र में जिम जाते समय युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में हैं।
तनुज 7 अगस्त की शाम 6 बजे जिम से लौट रहे थे। जब वह सिटी सेंटर गोहाना के पास पहुंचे तो नीरज, अंकित, अंशु और सुधीर ने उन्हें घेर लिया और रॉड, चाकू और पिस्तौल से हमला उन पर वार किए। इसके अलावा अंकित और सुधीर ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जांच में जुआं गांव निवासी अमन का नाम भी प्रकाश में आया। बाद में पुलिस ने अमन को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। कोर्ट में अमन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
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अमन के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उसका नाम नहीं है। उसका नाम सह अभियुक्त के प्रकटीकरण विवरण से सामने आया है। 11 अक्तूबर से आरोपी जेल में है। अन्य आरोपी नितेश, अंकित अभिषेक और सुधीर को न्यायालय ने पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है।
बचाव व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मान ने जमानत याचिका पर फैसला दिया। न्यायाधीश ने शर्तों के साथ आरोपी जमानत मंजूर करने का आदेश दिया।
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तनुज 7 अगस्त की शाम 6 बजे जिम से लौट रहे थे। जब वह सिटी सेंटर गोहाना के पास पहुंचे तो नीरज, अंकित, अंशु और सुधीर ने उन्हें घेर लिया और रॉड, चाकू और पिस्तौल से हमला उन पर वार किए। इसके अलावा अंकित और सुधीर ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जांच में जुआं गांव निवासी अमन का नाम भी प्रकाश में आया। बाद में पुलिस ने अमन को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। कोर्ट में अमन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
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अमन के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उसका नाम नहीं है। उसका नाम सह अभियुक्त के प्रकटीकरण विवरण से सामने आया है। 11 अक्तूबर से आरोपी जेल में है। अन्य आरोपी नितेश, अंकित अभिषेक और सुधीर को न्यायालय ने पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है।
बचाव व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मान ने जमानत याचिका पर फैसला दिया। न्यायाधीश ने शर्तों के साथ आरोपी जमानत मंजूर करने का आदेश दिया।