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युवती का अपहरण कर फिरौती नहीं मिलने पर किया था गैंगरेप, मरने तक जेल में रहेंगे दो दोस्त

Sat, 01 Dec 2018 01:08 AM IST
Updated Sat, 01 Dec 2018 01:08 AM IST
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युवती का अपहरण कर फिरौती नहीं मिलने पर किया था गैंगरेप, मरने तक जेल में रहेंगे दो दोस्त
सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो दोस्तों को अंतिम सांस तक जेल की सजा
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-युवती का अपहरण कर फिरौती नहीं मिलने पर किया था सामूहिक दुष्कर्म
-सदर क्षेत्र के गांव की युवती को छोड़ने के लिए मांगी थी तीन लाख फिरौती
-अपने घर रखने वाले को दोस्त को दुष्कर्म में सात साल की सजा सुनाई गई
-युवती के गहने उतारने वाले चौथे दोस्त को दो साल की सजा का आदेश
-उम्रकैद की सजा वाला एक दोस्त दुष्कर्म में पहले भी भुगत चुका 10 साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के गांव से युवती का अपहरण कर तीन लाख की फिरौती नहीं मिलने पर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो दोस्तों को मरते दम तक जेल में बंद रखने की सजा सुनाई है। दोषियों पर 68-68 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। वहीं युवती को अपने यहां रखवाने वाले युवक ने भी दुष्कर्म किया था, जिसे सात साल की सजा सुनाई गई है। युवती के गहने उतारने वाले चौथे युवक को दो साल की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा पाया एक दोस्त तो दुष्कर्म में पहले भी दस साल की सजा काट चुका है।
विदित रहे कि 20 फरवरी, 2017 को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी छोटी बेटी शादीशुदा है। वह 18 फरवरी, 2017 को अचानक लापता हो गई थी। बाद में उसे पता लगा कि उसकी बेटी का विशाल नगर के अनीश ने अपहरण कर लिया है। अनीश अब फिरौती के रूम में तीन लाख रुपये की मांग कर रहा है। पुलिस ने अपहरण सहित विभिन्न धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-15 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में छापा मारकर वहां से विशाल नगर निवासी अनीश व रिंकू को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया था। युवती की बरामदी के बाद खुलासा हुआ था कि अपहरणकर्ताओं को रुपये नहीं मिले तो उन्होंने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने युवती का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। साथ ही जिस फोन से तीन लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी वह भी बरामद कर लिया था। बाद में पुलिस जांच में सामने आया था कि युवती से आरोपियों ने सामान भी छीना था। वह विशाल नगर निवासी राजेश के पास है। साथ ही युवती ने बताया था कि उसके साथ बंधक बनाए जाने के दौरान बैंयापुर खुर्द के रोहित ने भी दुष्कर्म किया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। युवती को रोहित के ठिकाने पर रखा गया था। जहां पर अनीश व रिंकू के जाने के बाद उसने भी युवती से दुष्कर्म किया था। अब शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अनीश व रिंकू को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, लूटपाट, षड्यंत्र व धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को मरने तक आजीवन कारावास व विभिन्न धाराओं में 68-68 हजार रुपये जुर्माना किया है। अदालत ने रोहित को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया। उसे सात साल कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। राजेश को लूट का सामान खरीदने का दोषी पाया गया। उसे दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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युवती की बड़ी बहन से भी किया था दुष्कर्म
दोषी ठहराए गए अनीश के खिलाफ युवती के पिता ने वर्ष 2016 में भी अपनी बड़ी बेटी को भगाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में भी सदर थाना में केस दर्ज हुआ था। बाद में उसकी बड़ी बेटी 31 दिसंबर 2016 को बरामद हो गई थी। मामले में भी अनीश आरोपी था। उसे पकड़ा नहीं जा सका था। इस घटना के बाद ही आरोपी व्यक्ति की छोटी लड़की का अपहरण कर ले गया था। इस मामले में भी अनीश को दस साल की सजा हो चुकी है।
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फिरौैती मांगने पर धरा गया था आरोपी
आरोपी अनीश युवती का अपहरण कर उसे सेक्टर-15 में ले गया था। वहां उसे बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। इसी बीच आरोपी ने फोन कर युवती के पिता से तीन लाख रुपये फिरौती मांगी थी। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने फोन नंबर की लोकेशन जांच कर सेक्टर-15 में रेड कर आरोपी व उसके साथी को काबू किया था।
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