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किशोर से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 15 Oct 2022 12:54 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 15 Oct 2022 12:54 AM IST
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20 years in prison for raping a juvenile
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोर से कुकर्म, पिटाई करने व धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 71 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित किशोर को देने होंगे। जुर्माना न देने पर 19 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गोहाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने बरोदा थाना में 27 फरवरी, 2020 को शिकायत दी थी कि उसका 14 वर्षीय बेटा अपने दो साथियों के साथ शादी समारोह में खाना खाने गया था। वहां पर एक शिक्षण संस्थान के पास उसे गांव का अमित व उसका साथी मिल गए थे। उन्होंने उसके बेटे व उसके दो साथियों की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं अमित ने उसके बेटे के साथ कुकर्म कर दिया था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बेटे ने घर आकर उसे मामले से अवगत कराया था। जिस पर पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी अमित को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 377 में भी 20 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर 19 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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