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Sonipat News: ईंट-भट्ठा से बालिका को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Wed, 09 Oct 2024 07:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 09 Oct 2024 07:21 PM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping a girl after luring her from a brick kiln
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने बालिका को बहकाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 58 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश किए हैं।
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मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत निवासी एक व्यक्ति ने 26 मई, 2023 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि वह वह मजदूरी करते हैं। 24 मई, 2023 को ईंट-भट्ठा पर काम करने वाला उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर का रहने वाला नितिन उनकी 13 साल की बेटी को बहकाकर ले गया है। उन्होंने अपने स्तर पर बेटी की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में लडक़ी को बरामद कर लिया गया था। उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जिसपर मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी थी।
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24 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किसा था आरोपी

मामले में कार्रवाई तत्कालीन एसआई शकुंतला की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नितिन को 24 सितंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दुष्कर्म करने के घटनास्थल की निशानदेही कराने के बाद आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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