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Sonipat News: 12वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Sat, 12 Apr 2025 01:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 12 Apr 2025 01:02 AM IST
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20 years imprisonment for raping a 12th class student
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने 12वीं कक्षा की छात्रा को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 57 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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सदर थाना गोहाना क्षेत्र के ग्रामीण ने 2 अप्रैल, 2024 को पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 1 अप्रैल, 2024 को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। देर शाम तक नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। कोई सुराग नहीं लगने पर पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। बाद में पुलिस ने दुष्कर्म की भी धारा जोड़ दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए एसआई सुदेश ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया था।
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अब मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी दीपक को दोषी करार दिया है। एएसजे नरेंद्र ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व अलग-अलग धाराओं में 57 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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