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Sonipat News: निगम क्षेत्र के 14,066 लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, कमेटी गठित
Sun, 12 Jan 2025 06:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 12 Jan 2025 06:00 AM IST
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फोटो 27: सोनीपत नगर निगम कार्यालय में मालिकाना हक को लेकर सूची चस्पा कराते क्षेत्रीय कर अधिकारी
- फोटो : संवाद
सोनीपत। नगर निगम ने लोगों को लाल डोरे की उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए निगम की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। यह टीम निगम क्षेत्र की कॉलोनियों व गांवों में जाकर सर्वे करेगी। कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद 14,066 लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। नगर निगम कार्यालय में सूची चस्पा की गई है। सूची को देखने के बाद लोग 30 दिन के अंदर दावे व आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।
स्वामित्व योजना के तहत मार्च तक इन लोगों को निगम की ओर से मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। लाल डोरे में बसे लोगों के पास अभी तक सिर्फ घरों पर कब्जे हैं। उनके पास अपने घर, दुकान के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है। नगर निगम ने लोगों को लाभ देने की योजना बनाई गई है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए नगर निगम की ओर से प्रत्येक जोन में टीम गठित कर घर-घर भेज जाएगा। जिससे लोग अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाणपत्र लेने के लिए आगे आ सकें।
मालिकाना हक के लिए दस्तावेज अनिवार्य
नगर निगम से मालिकाना हक लेने के लिए 10 वर्ष से घर, प्लाट या दुकान पर कब्जे का प्रमाण देना होगा। बिजली व पानी का बिल भी हो सकता है। प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण और भी कोई दस्तावेज हो सकता है। जिससे साबित हो सके कि आवेदक अपनी जमीन पर 10 वर्ष से कब्जाधारी है। इसके बाद नगर निगम की कमेटी इसका सत्यापन करेगी। इसके बाद मालिकाना हक का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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लोगों को यह होगा लाभ
जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद गिरवी रखकर बैंक ऋण भी आसानी से मिल सकेगा। जमीन की खरीद-बिक्री भी आसानी से हो सकेगी। मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उनको गृहकर भी देना होगा।
निगम क्षेत्र में लाल डोरे में बसे लोगों के पास अभी तक सिर्फ घर व दुकानों पर कब्जे हैं। उनके पास मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे लोगों के घरों का सर्वे करके मालिकाना हक का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- राजेंद्र चुघ, क्षेत्रीय कर अधिकारी, नगर निगम
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स्वामित्व योजना के तहत मार्च तक इन लोगों को निगम की ओर से मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। लाल डोरे में बसे लोगों के पास अभी तक सिर्फ घरों पर कब्जे हैं। उनके पास अपने घर, दुकान के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है। नगर निगम ने लोगों को लाभ देने की योजना बनाई गई है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए नगर निगम की ओर से प्रत्येक जोन में टीम गठित कर घर-घर भेज जाएगा। जिससे लोग अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाणपत्र लेने के लिए आगे आ सकें।
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मालिकाना हक के लिए दस्तावेज अनिवार्य
नगर निगम से मालिकाना हक लेने के लिए 10 वर्ष से घर, प्लाट या दुकान पर कब्जे का प्रमाण देना होगा। बिजली व पानी का बिल भी हो सकता है। प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण और भी कोई दस्तावेज हो सकता है। जिससे साबित हो सके कि आवेदक अपनी जमीन पर 10 वर्ष से कब्जाधारी है। इसके बाद नगर निगम की कमेटी इसका सत्यापन करेगी। इसके बाद मालिकाना हक का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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लोगों को यह होगा लाभ
जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद गिरवी रखकर बैंक ऋण भी आसानी से मिल सकेगा। जमीन की खरीद-बिक्री भी आसानी से हो सकेगी। मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उनको गृहकर भी देना होगा।
निगम क्षेत्र में लाल डोरे में बसे लोगों के पास अभी तक सिर्फ घर व दुकानों पर कब्जे हैं। उनके पास मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे लोगों के घरों का सर्वे करके मालिकाना हक का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- राजेंद्र चुघ, क्षेत्रीय कर अधिकारी, नगर निगम