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Sirsa News: डिलीवरी बॉय से पिस्तौल के बल पर लूटपाट करने वाले दो युवकों को 7 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Dec 2024 11:44 PM IST
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Two youths who robbed a delivery boy at gunpoint were jailed for 7 years
सिरसा। डिलीवरी बॉय से लूटपाट करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले में सदर थाना पुलिस ने 22 फरवरी 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। जानकारी के अनुसार, हिसार जिला के गांव कल्लर भैणी निवासी सुरेंद्र सिंह एक कोरियर कंपनी में काम करता था। 22 फरवरी 2017 को वह कोरियर की सप्लाई करने के लिए सिरसा पहुंचा। उसने पार्सल में अंकित नंबर पर संपर्क किया तो उसने अपना नाम सुरजीत बताया। उसने उसे मंगाला बस अड्डे पर बुला लिया। सुरेंद्र मंगाला बस अड्डा पहुंचकर फिर से उक्त नंबर पर कॉल की।
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उक्त शख्स ने कहा कि वह पांच मिनट में आ रहा है। इसके बाद उक्त शख्स कार में सवार होकर आया और उसे भी कार में बैठा लिया। थोड़ी दूरी पर दो अन्य युवक भी गाड़ी में बैठ गए।इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल दिखाकर सुरेंद्र से पार्सल से भरा बैग छीन लिया, दूसरे लड़के ने उसकी जेब से 3280 रुपये, एटीएम कार्ड व मोबाइल छीन लिया।
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सुरेंद्र ने बताया कि इसके बाद दोनों युवकों ने धमकी देकर गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात को सुलझाते हुए लखविंदर सिंह निवासी बाजीगर मोहल्ला रानियां, वीरेंद्र निवासी गांव अभोली को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश नितिन किनरा ने लखविंदर व वीरेंद्र को दोषी करार देकर सात साल कैद की सजा सुना दी। वहीं आरोपी विक्रम इस मामले में 28 अगस्त 2022 को भगोड़ा घोषित हो चुका है।
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