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Sirsa News: युवक पर हमला करने वाले दो युवकों को दो-दो साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 10:20 PM IST
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Two youths who attacked a youth were sentenced to two years imprisonment each.
सिरसा। युवक पर लाठियों से हमला करने के मामले में जिला न्यायालय ने बुधवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में थाना नाथूसरी चोपटा पुलिस ने अक्टूबर 2018 में केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दिए बयान में गांव कागदाना निवासी दिनेश कुमार ने बताया था कि उसकी बस अड्डा पर मोबाइल की दुकान है। पांच अक्तूबर 2018 की शाम को वह दुकान पर बैठा था। गांव कागदाना निवासी पवन और बबलू उसकी दुकान में आए और लाठी से हमला कर दिया। पुलिस ने दिनेश का बयान दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बुधवार को न्यायालय ने इस मामले का निपटारा करते हुए आरोपी पवन और बबलू को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुना दी।
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