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Sirsa News: थाने जा रहे व्यक्ति पर हमला करने वाले पिता-पुत्र सहित 3 दोषी करार
Thu, 19 Dec 2024 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 19 Dec 2024 11:18 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। पुलिस थाने जा रहे व्यक्ति पर हमला करने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों के खिलाफ थाना बडागुढ़ा पुलिस ने अप्रैल 2018 में एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार गांव कर्मगढ़ निवासी रघुवीर सिंह बिजली विभाग में नौकरी करता है।
रघुवीर सिंह ने उसके साथ हाथापाई करने के संबंध में बलवीर पुत्र हीरा सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी थी। 8 अप्रैल 2018 को रघुवीर उक्त शिकायत के संबंध में पुलिस थाने जा रहा था। इसी दौरान रघुवीर सिंह पुत्र हीरा सिंह, उसके बेटे सुधीर व भाई बलवीर पुत्र हीरा सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया और मारपीट करने लगे। लोग एकत्रित होने लगे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
पुलिस ने घायल रघुवीर पुत्र प्रहलाद सिंह का बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश अमित कुमार ने आरोपी पिता-पुत्र व भाई को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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सिरसा। पुलिस थाने जा रहे व्यक्ति पर हमला करने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों के खिलाफ थाना बडागुढ़ा पुलिस ने अप्रैल 2018 में एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार गांव कर्मगढ़ निवासी रघुवीर सिंह बिजली विभाग में नौकरी करता है।
रघुवीर सिंह ने उसके साथ हाथापाई करने के संबंध में बलवीर पुत्र हीरा सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी थी। 8 अप्रैल 2018 को रघुवीर उक्त शिकायत के संबंध में पुलिस थाने जा रहा था। इसी दौरान रघुवीर सिंह पुत्र हीरा सिंह, उसके बेटे सुधीर व भाई बलवीर पुत्र हीरा सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया और मारपीट करने लगे। लोग एकत्रित होने लगे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
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पुलिस ने घायल रघुवीर पुत्र प्रहलाद सिंह का बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश अमित कुमार ने आरोपी पिता-पुत्र व भाई को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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