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Sirsa News: महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद, 63 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 28 Feb 2024 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 28 Feb 2024 11:08 PM IST
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The man guilty of raping a woman was sentenced to 10 years imprisonment, fined Rs 63 thousand
सिरसा। महिला से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 63 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में महिला थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2020 में अभियोग दर्ज किया था।
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पुलिस को दिए बयान में 30 वर्षीय महिला ने बताया था कि 15 सितंबर 2020 को वह खेत में घास काट रही थी। इसी दौरान गांव पंजुआना निवासी राजकुमार उर्फ राजू आ गया। राजकुमार ने उसे कहा कि यहां घास छोटा है थोड़ा आगे काट ले। पीड़िता का कहना है कि उसने राजकुमार से कहा कि उसे और घास नहीं काटनी। इसके बाद वह कटा हुआ घास लेकर जाने लगी तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। राजकुमार ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।
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पीड़िता का कहना है कि उसने घर जाकर सारी बात परिजनों को बताई। इसके बाद घरवाले उसे लेकर महिला थाना आए। यहां पर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ राजू के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी राजकुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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इन धाराओं में इतनी सुनाई सजा



धारा 376 10 साल कैद

धारा 354 बी 3 साल कैद

धारा 323 6 माह कैद

धारा 506 एक साल कैद

धारा 341 एक साल कैद
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