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Sirsa News: किसान को फिर से करना होगा नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन
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सिरसा। नलकूप का कनेक्शन जारी नहीं करने से संबंधित शिकायत का निपटारा करते हुए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शुक्रवार को शिकायतकर्ता को नए सिरे से आवेदन करने का निर्देश दिया है। आयोग अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने निर्देश में कहा है कि निगम शिकायतकर्ता को कनेक्शन जारी करने के लिए पहले से जमा की गई 30 हजार रुपये की सहमति राशि जमा करने पर भी विचार करे।
इस मामले में गांव नौरंग निवासी किसान अजीतपाल सिंह ने 15 सितंबर 2022 को शिकायत दी थी। शिकायत में अजीतपाल सिंह ने बताया था कि वह एक किसान है और अपने खेत में नलकूप लगवाना चाहता था। इसके लिए उसने बिजली निगम में आवेदन किया था। 25 मई 2016 को उसने 30 हजार रुपये की सहमति राशि भी जमा कर दी, लेकिन निगम ने कनेक्शन जारी नहीं किया।
वह निगम कार्यालय के चक्कर लगाता रहा। अधिकारियों ने उसे बताया कि कनेक्शन के लिए उसकी बारी नहीं आई है। बाद में निगम ने बताया कि उसने 30 हजार रुपये की राशि जमा नहीं करवाई है। इसलिए उनका कनेक्शन आवेदन रद्द कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि इस कार्रवाई से उनके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि उसने 25 मई 2016 को ही 30 हजार रुपये की राशि जमा करवा दी थी। विभाग को उनसे यह राशि दोबारा मांगने का कोई अधिकार नहीं है।
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इस मामले में गांव नौरंग निवासी किसान अजीतपाल सिंह ने 15 सितंबर 2022 को शिकायत दी थी। शिकायत में अजीतपाल सिंह ने बताया था कि वह एक किसान है और अपने खेत में नलकूप लगवाना चाहता था। इसके लिए उसने बिजली निगम में आवेदन किया था। 25 मई 2016 को उसने 30 हजार रुपये की सहमति राशि भी जमा कर दी, लेकिन निगम ने कनेक्शन जारी नहीं किया।
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वह निगम कार्यालय के चक्कर लगाता रहा। अधिकारियों ने उसे बताया कि कनेक्शन के लिए उसकी बारी नहीं आई है। बाद में निगम ने बताया कि उसने 30 हजार रुपये की राशि जमा नहीं करवाई है। इसलिए उनका कनेक्शन आवेदन रद्द कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि इस कार्रवाई से उनके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि उसने 25 मई 2016 को ही 30 हजार रुपये की राशि जमा करवा दी थी। विभाग को उनसे यह राशि दोबारा मांगने का कोई अधिकार नहीं है।
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