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Sirsa News: दोषी तस्कर की सजा को कोर्ट ने किया निलंबित, 2024 में सुनाई गई थी 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Oct 2025 10:46 PM IST
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The court suspended the sentence of the convicted smuggler, who was sentenced to 10 years in prison in 2024.
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दोषी तस्कर की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। सिरसा की स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 18 अप्रैल 2024 को दोषी गांव देसूजोधा निवासी इकबाल सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील कर दी।
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मंगलवार को इकबाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुमित गोयल ने कहा कि यह सच है कि अपील वर्ष 2025 की है और निकट भविष्य में इस पर अंतिम निर्णय होने की संभावना नहीं है। अपीलकर्ता ने अपनी 10 वर्ष की सजा में से कुल 5 वर्ष, 7 महीने और 6 दिन की हिरासत अवधि पूरी कर ली है। मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलकर्ता को और अधिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। इसलिए वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और अपीलकर्ता की सजा निलंबित की जाती है।
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पुलिस को देखकर मौके से भाग गया था

छह जनवरी 2018 को डबवाली शहर थाना पुलिस गांव देसूजोधा इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देकर अचानक अपने घर में घुस गया। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रहा। ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि भागने वाला शख्स इकबाल सिंह था। इसके बाद पुलिस ने पंच तारू सिंह के साथ आरोपी इकबाल सिंह के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पशुओं के नोहरे में एक प्लास्टिक का थैला मिला। दसमें से पुलिस ने नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की 7800 गोलियां बरामद की। इसके बाद पुलिस ने इकबाल सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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