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Sirsa News: कोर्ट ने दो हेरोइन तस्करोंं पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया

Fri, 27 Feb 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 27 Feb 2026 11:09 PM IST
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The court imposed a fine of five thousand rupees on two heroin smugglers.
सिरसा। हेरोइन तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देकर पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।न्यायालय ने दोषियों की न्यायिक हिरासत अवधि को सजा के लिए पर्याप्त माना है। दोषी तरसेम सिंह व गोरा सिंह गांव गदराना सिरसा निवासी है।
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पुलिस के अनुसार 29 जून 2018 को सीआईए डबवाली पुलिस गांव गदराना में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से छह ग्राम हेरोइन बरामद हुई। कालांवाली थाने में दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गोरा सिंह 291 व तरसेम सिंह 303 दिन न्यायिक हिरासत में रहा। न्यायाधीश सीमा सिंघल ने शुक्रवार को उन्हें दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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