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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी के दोषी तस्कर को 10 साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना

Thu, 14 Nov 2024 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 14 Nov 2024 11:45 PM IST
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Smuggler guilty of smuggling banned drugs gets 10 years imprisonment, fine of Rs 1 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले दोषी युवक को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वीरवार को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देकर सजा का फैसला 14 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया था। मामले के अनुसार सीआईए डबवाली पुलिस 10 जून 2020 को गांव मम्मड़ खेड़ा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोका। पुलिस ने युवक के पास मिले लिफाफे की तलाशी ली तो उसमें प्रतिबंधित दवा के 600 कैप्सूल बरामद हुए। युवक की पहचान विनोद कुमार पुत्र हंसराज निवासी नथोर जिला सिरसा के रूप में हुई। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने दोषी विनोद कुमार को 10 कैद की सजा सुना दी।
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