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Sirsa News: छह वर्ष बाद चूरा पोस्त और अफीम तस्कर को एक साल की कैद
Thu, 23 Mar 2023 10:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 23 Mar 2023 10:20 PM IST
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सिरसा। चूरा पोस्त व अफीम की तस्करी करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस 25 जुलाई 2016 को हिसार रोड इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान व्यक्ति से एक किलोग्राम चूरा पोस्त व 330 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी की पहचान विक्रमजीत सिंह निवासी रूप नगर कॉलोनी सिरसा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने विक्रमजीत सिंह को एक साल की कैद की सजा सुनाकर दंडित किया।
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मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस 25 जुलाई 2016 को हिसार रोड इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान व्यक्ति से एक किलोग्राम चूरा पोस्त व 330 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी की पहचान विक्रमजीत सिंह निवासी रूप नगर कॉलोनी सिरसा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने विक्रमजीत सिंह को एक साल की कैद की सजा सुनाकर दंडित किया।
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