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तस्करी में एक महिला और एक व्यक्ति को 10-10 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
Updated Thu, 01 Dec 2016 12:47 AM IST
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सिरसा। नशीली दवाओं की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला सहित दो तस्करों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार एक अप्रैल 2015 को रानियां थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक गाड़ी पुलिस टीम को देखकर रुक गई और गाड़ी चालक उसे वापस मोड़कर ले जाने लगा। पुलिस ने गाड़ी का पीछा करके उसे रुकवाया। गाड़ी मेें एक महिला और एक व्यक्ति था। पूछताछ में दोनों की पहचान बठिंडा जिला निवासी बलविंद्र सिंह व मलकीत कौर के रूप में हुई। गाड़ी के तलाश के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली। पुलिस ने नशीली दवाइयां कब्जे में लेकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बलविंद्र व मलकीत कौर को तस्करी का दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुना दी। वहीं, मादक पदार्थ तस्करी करने पर एडीजे आरपी सिंह की अदालत ने गांव पतली डाबर निवासी जगदीप सिंह को चार साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कालांवाली थाना पुलिस ने जगदीप सिंह को 22 मई 2014 को 20 किलोग्राम चूरापोस्त सहित रंगे हाथों दबोचा था। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार एक अप्रैल 2015 को रानियां थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक गाड़ी पुलिस टीम को देखकर रुक गई और गाड़ी चालक उसे वापस मोड़कर ले जाने लगा। पुलिस ने गाड़ी का पीछा करके उसे रुकवाया। गाड़ी मेें एक महिला और एक व्यक्ति था। पूछताछ में दोनों की पहचान बठिंडा जिला निवासी बलविंद्र सिंह व मलकीत कौर के रूप में हुई। गाड़ी के तलाश के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली। पुलिस ने नशीली दवाइयां कब्जे में लेकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बलविंद्र व मलकीत कौर को तस्करी का दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुना दी। वहीं, मादक पदार्थ तस्करी करने पर एडीजे आरपी सिंह की अदालत ने गांव पतली डाबर निवासी जगदीप सिंह को चार साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कालांवाली थाना पुलिस ने जगदीप सिंह को 22 मई 2014 को 20 किलोग्राम चूरापोस्त सहित रंगे हाथों दबोचा था। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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