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चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को एक साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 May 2022 11:00 PM IST
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One year imprisonment for accused in check bounce case
सिरसा। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने बड़ागुढ़ा निवासी रामस्वरूप को एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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शिकायतकर्ता राजपाल ने जनवरी 2021 में न्यायालय में केस दायर किया था। राजपाल की सिरसा एडिशनल मंडी में राजवंश ट्रेडिंग कंपनी है। बड़ागुढ़ा निवासी राम स्वरूप ने मई 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक कंपनी से 8 लाख 5 हजार रुपये उधार लिए थे। उसने कंपनी को चेक दिया था, जो बैंक में लगाते ही बाउंस हो गया। इसके बाद कंपनी मालिक राजपाल ने उसके खिलाफ केस दायर किया। शुक्रवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने उसे दोषी करार देकर एक साल कैद की सजा सुना दी। अभियुक्त को 16 लाख रुपये हर्जाने के रूप में पीड़ित पक्ष को लौटाने के आदेश दिए गए हैं।
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