फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Mother-in-law accused of burning married woman to death acquitted, husband accused of murder is absconding for five years

Sirsa News: विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में आरोपी सास बरी, हत्यारोपी पति पांच साल से फरार

Thu, 19 Dec 2024 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 19 Dec 2024 11:20 PM IST
विज्ञापन
Mother-in-law accused of burning married woman to death acquitted, husband accused of murder is absconding for five years
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


सिरसा। विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी सास को बरी कर दिया। इस मामले में हत्यारोपी पति को आज तक पुलिस गिरफ्त कर नहीं पाई है। न्यायालय हत्यारोपी पति को 15 जुलाई 2022 को भगौड़ा घोषित कर चुका है।


इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नवंबर 2020 को अभियोग दर्ज किया था। गांव संत नगर निवासी हरजीत कौर सात नवंबर 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई थी। उसे इलाज के लिए सिरसा के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सविता कुमारी ने हॉस्पिटल पहुंचकर हरजीत कौर का बयान दर्ज किया। बयान में हरजीत कौर ने कहा कि उसके पति मनजीत सिंह व सास सुखविंदर कौर ने उसपर पेट्रोल छिड़कर कर आग लगा दी थी। बयान दर्ज होने के बाद हरजीत कौर की अस्पताल में मौत हो गई। रानियां थाना पुलिस ने आरोपी पति मनजीत सिंह व सास सुखविंदर कौर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। पति मनजीत सिंह वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी सास सुखविंदर कौर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वीरवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी सास सुखविंदर कौर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed