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Sirsa News: बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को आजीवन कारावास
Thu, 10 Oct 2024 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 10 Oct 2024 12:05 AM IST
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सिरसा। पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। इस मामले में रोड़ी पुलिस थाना ने वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया था कि 20 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे उसकी दोनों बच्चे गली में खेल रहे थे। कुछ देर बाद उसे अपनी बेटी की चीखने की आवाज सुनाई दी। मां ने बताया कि वह आवाज सुनकर बाहर आई तो ये आवाज गुरविंद्र सिंह उर्फ गोरा सिंह के घर से आ रही थी। जब वह वहां पहुंची तो गुरविंद्र सिंह उसकी बेटी से दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर गुरविंद्र सिंह धमकी देकर भाग गया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
पुलिस ने गुरविंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए,506 व सेक्शन 4/10 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने गुरविंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। संवाद
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पुलिस को दिए बयान में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया था कि 20 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे उसकी दोनों बच्चे गली में खेल रहे थे। कुछ देर बाद उसे अपनी बेटी की चीखने की आवाज सुनाई दी। मां ने बताया कि वह आवाज सुनकर बाहर आई तो ये आवाज गुरविंद्र सिंह उर्फ गोरा सिंह के घर से आ रही थी। जब वह वहां पहुंची तो गुरविंद्र सिंह उसकी बेटी से दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर गुरविंद्र सिंह धमकी देकर भाग गया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
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पुलिस ने गुरविंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए,506 व सेक्शन 4/10 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने गुरविंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। संवाद
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