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Sirsa News: कालांवाली नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में धारा 163 लागू
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सिरसा। नगर पालिका कालांवाली के प्रधान व वार्ड सदस्य के पद के लिए आम चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालांवाली नगर पालिका क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान आग्नेय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। सभी लाइसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे आगामी एक सप्ताह के अंदर अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने या मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाए। यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर लागू नहीं होंगे।
जारी आदेशों के अनुसार पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों एवं अन्य सरकारी कर्मचारी, बशर्ते वे वर्दी में हों और शस्त्रों का प्रयोग केवल सरकारी ड्यूटी के दौरान करें वे हथियार लेकर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों के अधिकृत सुरक्षा गार्ड, एटीएम की सुरक्षा में तैनात गार्ड और नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षाकर्मी भी इस आदेश से छूट प्राप्त होंगे।
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वहीं खेलों में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य खिलाड़ी तथा राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा पूर्व से अनुमोदित लाइसेंस धारकों को भी इस आदेश से आंशिक रूप से छूट रहेगी, जब तक कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अलग से कोई जब्ती आदेश न जारी किया जाए। किसी भी लाइसेंस धारक को यदि अपने शस्त्र की आवश्यकता हो तो वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान आग्नेय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। सभी लाइसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे आगामी एक सप्ताह के अंदर अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने या मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाए। यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर लागू नहीं होंगे।
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जारी आदेशों के अनुसार पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों एवं अन्य सरकारी कर्मचारी, बशर्ते वे वर्दी में हों और शस्त्रों का प्रयोग केवल सरकारी ड्यूटी के दौरान करें वे हथियार लेकर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों के अधिकृत सुरक्षा गार्ड, एटीएम की सुरक्षा में तैनात गार्ड और नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षाकर्मी भी इस आदेश से छूट प्राप्त होंगे।
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वहीं खेलों में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य खिलाड़ी तथा राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा पूर्व से अनुमोदित लाइसेंस धारकों को भी इस आदेश से आंशिक रूप से छूट रहेगी, जब तक कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अलग से कोई जब्ती आदेश न जारी किया जाए। किसी भी लाइसेंस धारक को यदि अपने शस्त्र की आवश्यकता हो तो वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।