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Sirsa News: नशे से युवक की मौत के मामले में मुख्य आरोपी को मिली जमानत, मां ने हलफनामा दायर कर आरोपी को बताया बेकसूर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 10:57 PM IST
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In the case of a young man's death due to intoxication, the main accused was granted bail, and the mother filed an affidavit declaring the accused innocent.
सिरसा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नशे से युवक रवि कुमार की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी अनिल कुमार को वीरवार को जमानत पर रिहा कर दिया। मंडी कालांवाली निवासी अनिल कुमार के खिलाफ 30 अक्तूबर 2025 को कालांवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोपी ने 6 जनवरी 2026 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर की थी।
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सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता रवि कुमार की मां पम्मी रानी ने अदालत में दायर हलफनामे में बताया कि अनिल कुमार और उसके सह आरोपी बेकसूर हैं।घटना के समय वे घर पर ही मौजूद नहीं थे। इसके अलावा शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता और उसके भाई के अंगूठे के निशान का गलत इस्तेमाल किया। न्यायाधीश नितिन किनरा ने कहा कि चूंकि मामले का चालान पेश किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए आरोपी को जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है। इस आधार पर अनिल कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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पम्मी रानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा रवि कुमार, जो 23 वर्ष का था और नशे का आदी था, 30 अक्तूबर 2025 को मजदूरी करने के बाद नशे की हालत में घर लौटा। उसने मां को बताया कि उसने अरमान चिकन कॉर्नर से नशे की गोलियां खरीदी हैं। कुछ समय बाद रवि की मौत हो गई थी।
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