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Sirsa News: प्रत्याशियों ने रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर से किया प्रचार तो होगी कार्रवाई

Sat, 22 Feb 2025 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 22 Feb 2025 12:13 AM IST
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If candidates campaign through loudspeakers after 10 pm, action will be taken.
सिरसा। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा 4 फरवरी 2025 को की गई थी। जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी राजनीतिक दलों को इसके पालन का निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी निर्धारित स्थान पर ही प्रचार सामग्री लगाएं, रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा रैली, सभा स्थल, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। राजनीतिक दल व उम्मीदवार निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री चस्पा करवा सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुबह छह बजे से रात दस बजे तक माइक व लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं।
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वाहन से प्रचार करने की लेनी होगी अनुमति







उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में उपयोग वाहनों के लिए उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि वाहन में माइक या लाउडस्पीकर लगाया जाता है, तो इसकी भी स्वीकृति आवश्यक होगी। स्वीकृत वाहन का प्रयोग केवल अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है, और इनमें अधिकतम पांच लोग ही बैठ सकते हैं। इसका लेखा चुनाव खर्च रजिस्टर में अवश्य रखें। यदि वाहन के साथ माइक/लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो इसकी स्वीकृति ली जानी जरूरी है। स्वीकृत वाहनों में चार/तीन/दुपहिया जैसे कार (सभी प्रकार की), टैक्सी, आटोरिक्शा, रिक्शा या दुपहिया वाहन प्रयोग किए जा सकते हैं।
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चुनाव प्रचार कार्यालय खोलने के नियम लागू







उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ही प्रचार कार्यालय खोल सकते हैं। कार्यालय निजी या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर स्थापित नहीं किए जा सकते, और इन्हें धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोला जा सकता। उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित या प्रचारित नहीं कर सकता। इसके अलावा सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को छपी सामग्री की तीन प्रतियां जिलाधीश कार्यालय में जमा करवानी होंगी।




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143 मतदान केंद्र बनाए



एसडीएम ने बताया कि सिरसा नगर परिषद चुनाव के लिए मतदाताओं की सुविधा के लिए 143 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे कानून और निर्वाचन आयोग की सभी हिदायतों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
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