फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Four convicts including father and son convicted of attacking a labourer sentenced to one year imprisonment each

Sirsa News: मजदूर पर हमला करने के दोषी पिता पुत्र सहित 4 दोषियों को एक-एक साल कैद

Wed, 19 Mar 2025 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 19 Mar 2025 11:44 PM IST
विज्ञापन
Four convicts including father and son convicted of attacking a labourer sentenced to one year imprisonment each
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सिरसा। मजदूर पर हथियार से हमला करने के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2017 में केस दर्ज किया था।

पुलिस को दी शिकायत में गांव नेजाडेला कलां निवासी सोहन राम बाजीगर ने बताया था कि वह मजदूरी करता है। 17 सितंबर 2017 की शाम को वह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान उसकी गांव के प्रीतम सिंह से कहासुनी हो गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने उनका निपटारा करवाया दिया। इसके बाद वह अपने घर चला गया। सोहन राम ने बताया कि रात करीब 9 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी समय प्रीतम सिंह, उसका बेटा सिकंदर, भाई बलकार व दोस्त हरबंस सिंह ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। शोर मचाने पर गांव वाले उसे बचाने आए तो हमलावर भाग गए। ग्रामीणों ने घायल सोहन राम को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। सदर थाना पुलिस ने सोहन राम का बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed