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Sirsa News: मजदूर पर हमला करने के दोषी पिता पुत्र सहित 4 दोषियों को एक-एक साल कैद
Wed, 19 Mar 2025 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 19 Mar 2025 11:44 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। मजदूर पर हथियार से हमला करने के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2017 में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में गांव नेजाडेला कलां निवासी सोहन राम बाजीगर ने बताया था कि वह मजदूरी करता है। 17 सितंबर 2017 की शाम को वह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान उसकी गांव के प्रीतम सिंह से कहासुनी हो गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने उनका निपटारा करवाया दिया। इसके बाद वह अपने घर चला गया। सोहन राम ने बताया कि रात करीब 9 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी समय प्रीतम सिंह, उसका बेटा सिकंदर, भाई बलकार व दोस्त हरबंस सिंह ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। शोर मचाने पर गांव वाले उसे बचाने आए तो हमलावर भाग गए। ग्रामीणों ने घायल सोहन राम को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। सदर थाना पुलिस ने सोहन राम का बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। मजदूर पर हथियार से हमला करने के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2017 में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में गांव नेजाडेला कलां निवासी सोहन राम बाजीगर ने बताया था कि वह मजदूरी करता है। 17 सितंबर 2017 की शाम को वह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान उसकी गांव के प्रीतम सिंह से कहासुनी हो गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने उनका निपटारा करवाया दिया। इसके बाद वह अपने घर चला गया। सोहन राम ने बताया कि रात करीब 9 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी समय प्रीतम सिंह, उसका बेटा सिकंदर, भाई बलकार व दोस्त हरबंस सिंह ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। शोर मचाने पर गांव वाले उसे बचाने आए तो हमलावर भाग गए। ग्रामीणों ने घायल सोहन राम को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। सदर थाना पुलिस ने सोहन राम का बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी।
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