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साइबर ठगों की शिकायत पर स्वतः बनेगी ई-जीरो एफआईआर : एसपी
Sun, 28 Jun 2026 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 28 Jun 2026 10:57 PM IST
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फोटो -= 14
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अब साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई और अधिक तेज, सरल और प्रभावी होने जा रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए एक नई नागरिक हितैषी व्यवस्था लागू की है। इसके तहत एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी की शिकायत 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज होते ही स्वतः ई-जीरो एफआईआर में परिवर्तित हो जाएगी।
एसपी ने कहा कि इस नई प्रणाली से पीड़ित को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायत दर्ज होते ही मामला सीधे संबंधित साइबर क्राइम थाना या यूनिट को भेज दिया जाएगा। वहां नियुक्त जांच अधिकारी पीड़ित से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे और औपचारिकताएं पूरी कर ई-जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलते हुए तत्काल जांच शुरू करेंगे।
एसपी ने बताया कि साइबर अपराधों में समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितनी जल्दी सूचना मिलती है, उतनी ही तेजी से ठगी गई राशि को ट्रेस कर वापस दिलाने की संभावना बढ़ जाती है। नई व्यवस्था से डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण, म्यूल बैंक खातों की पहचान और साइबर अपराधियों तक पहुंचने की प्रक्रिया अधिक तेज होगी। साथ ही 1930 हेल्पलाइन और साइबर पुलिस इकाइयों के बीच समन्वय मजबूत होने से जांच में होने वाली देरी समाप्त होगी।
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एसपी दीपक सहारन ने कहा कि यह पहल आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल जांच प्रक्रिया सरल होगी बल्कि साइबर अपराधियों पर प्रभावी दबाव भी बनेगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर बिना देर किए 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अब साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई और अधिक तेज, सरल और प्रभावी होने जा रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए एक नई नागरिक हितैषी व्यवस्था लागू की है। इसके तहत एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी की शिकायत 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज होते ही स्वतः ई-जीरो एफआईआर में परिवर्तित हो जाएगी।
एसपी ने कहा कि इस नई प्रणाली से पीड़ित को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायत दर्ज होते ही मामला सीधे संबंधित साइबर क्राइम थाना या यूनिट को भेज दिया जाएगा। वहां नियुक्त जांच अधिकारी पीड़ित से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे और औपचारिकताएं पूरी कर ई-जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलते हुए तत्काल जांच शुरू करेंगे।
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एसपी ने बताया कि साइबर अपराधों में समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितनी जल्दी सूचना मिलती है, उतनी ही तेजी से ठगी गई राशि को ट्रेस कर वापस दिलाने की संभावना बढ़ जाती है। नई व्यवस्था से डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण, म्यूल बैंक खातों की पहचान और साइबर अपराधियों तक पहुंचने की प्रक्रिया अधिक तेज होगी। साथ ही 1930 हेल्पलाइन और साइबर पुलिस इकाइयों के बीच समन्वय मजबूत होने से जांच में होने वाली देरी समाप्त होगी।
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एसपी दीपक सहारन ने कहा कि यह पहल आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल जांच प्रक्रिया सरल होगी बल्कि साइबर अपराधियों पर प्रभावी दबाव भी बनेगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर बिना देर किए 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।