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Sirsa News: हेरोइन तस्करी के आरोपी ने अदालत से की जालसाजी, जमानत के लिए जमा कराए फर्जी दस्तावेज

Tue, 09 Apr 2024 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 09 Apr 2024 11:57 PM IST
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Drug smuggling accused defrauded the court, submitted fake documents for bail
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। हेरोइन तस्करी के एक आरोपी ने अदालत में फर्जी दस्तावेज जमा कराकर जमानत ले ली और जेल से बाहर आ गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी और उसकी जमानत करवाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जानकारी के अनुसार सीआईए ने 4 अप्रैल 2022 को लक्कड़ मंडी के पास बाइक सवार दो युवकों से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। आरोपियों की पहचान सोनू निवासी हुडा सेक्टर-19 व सौरभ निवासी नोहरिया बाजार के रूप मेंं हुई। पुलिस ने दोनों को कोर्ट मेंं पेश किया। यहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया। मई 2022 मेंं आरोपी सोनू ने कोर्ट मेंं जमानत याचिका लगाई। कोर्ट ने 21 मई 2022 को याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनू की याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने 50 हजार रुपये निजी मुचलके पर जमानत दी। जमानती के तौर पर कोर्ट मेंं सोनू पुत्र शीशपाल निवासी गांव नानुआना पेश हुआ। उसने एक कनाल जमीन, जिसकी कीमत 7 लाख रुपये थी के कागजात जमानत के लिए प्रस्तुत किए और अपना शपथ पत्र दिया। उसने कोर्ट को बताया कि जमानत बांड मेंं उल्लिखित संपत्ति का मालिक वह है। उसने अपना आधार कार्ड पेश कर अपनी पहचान दर्ज कराई। दस्तावेज पर भरोसा करके कोर्ट ने आरोपी सोनू पुत्र नानक चंद को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।
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17 फरवरी 2024 को कृष्णा देवी पत्नी राधेश्याम निवासी नानुआना ने कोर्ट मेंं एक आवेदन किया कि आरोपी सोनू पुत्र शीशपाल ने जिस जमीन के कागजात जमानत के लिए कोर्ट मेंं जमा कराए हैं वो जमीन सोनू की नहीं है और न ही उसका जमीन पर कब्जा है। ये जमीन 5 जनवरी 2015 को सोनू ने बेच दी थी। कोर्ट ने कागजात की जांच कराई तो ये फर्जी निकले।
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जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे आरोपी

कोर्ट को पता चला कि आरोपी सोनू ने आरोपी सोनू के साथ मिलकर कोर्ट को झूठी जानकारी व शपथ पत्र देकर जालसाजी का कृत्य किया। कोर्ट ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया। जांच अधिकारी एसआई रण सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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