फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   drivers are awared ofcourt orders

कोर्ट के निर्देशों को लेकर वाहन चालकों को किया जागरूक

Thu, 06 Feb 2020 11:27 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 06 Feb 2020 11:27 PM IST
विज्ञापन
drivers are awared ofcourt orders
drivers are awared ofcourt orders - फोटो : Sirsa
गाड़ियों के आगे और पीछे प्रभावित करने वाले शब्दों को लेकर रानियां के थाना प्रभारी ने ट्रैफिक इंचार्ज के साथ विशेष बैठक की। इसके अलावा वाहन चालकों को हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए। कुछ लोग अपनी गाड़ियों के पीछे और आगे अपना प्रभावशाली पद, राजनीतिक पद, प्रेस, एडवोकेट या कोई विशेष जाति समुदाय के प्रभावशाली शब्द लिखवाए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी वाहन चालक नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा किसी प्रकार के शब्द नहीं लिखवा सकता और न ही गाड़ी के ऊपर कहीं भी इस प्रकार के शब्द लिखवा सकता। ऐसे शब्दों को लेकर कुछ लोग अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसे लेकर कानून व्यवस्था में काफी व्यवधान आता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने गाड़ियों के आगे और पीछे किसी भी प्रकार के शब्द लिखे पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने वाहनों पर लिखे शब्द तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके तहत उन्हें जुर्माना भी किया जा सकता है। इस अवसर पर एचसी कुलदीप कुमार, बलवंत सिंह, राजकुमार, गुरदेव सिंह व मास्टर बूटा सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed