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कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश हुए दादूवाल
सिरसा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Mar 2014 11:53 PM IST
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गांव घुंकांवाली में जुलाई 2007 को डेरा प्रेमियों व सिखों के बीच हुई झड़प के मामले में बुधवार सुबह आरोपी सिख धर्म प्रचारक बलजीत सिंह दादूवाल, श्री गुरुग्रंथ साहिब सत्कार सभा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह खालसा व दशम पातशही गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान प्रकाश साहुवाला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में पेश हुए। पेशी के चलते पुलिस प्रशासन ने अदालत अदालत परिसर में सुरक्षा के बेहद कडे़ प्रबंध किए हुए थे। आधुनिक हथियारों से लैस पुलिस कर्मचारी अदालत के बाहर मुस्तैद रहे।
बुधवार को इस मामले में झड़प में घायलों की एमएलआर रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सकों ने गवाही दी। हिसार के जिंदल अस्पताल से डॉक्टर विजय कुमार गवाही के लिए अदालत पहुंचे। डॉक्टरों की गवाही पर बचाव पक्ष के वकीलों ने उनसे काफी सवाल पूछे। गवाही सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख दे दी।
ये था सारा मामला
ओढां थाना क्षेत्र के गांव घूकांवाली में 16 जुलाई 2007 को गांव में नामचर्चा को लेकर सिखों व डेरा प्रेमियों के बीच झड़पें हुई थीं। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने दोनों पक्षों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में सिखों व डेरा प्रेमियों को चोटें आईं। ओढां पुलिस ने डेरा प्रेमियों की शिकायत पर सिख धर्म प्रचारक बलजीत सिंह दादूवाल, श्री गुरूग्रंथ साहिब सत्कार सभा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह खालसा व दशम पातशाही गुरु द्वारा कमेटी के प्रधान प्रकाश साहुवाला सहित 15 लोगों के खिलाफ धारा 307 व अन्य विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। उधर इस मामले में सिखों पर हमला करने वाले आरोपी डेरा प्रेमियों की पेशी न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में 16 अप्रैल को होगी।
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दस को फिर पेश होंगे दादूवाल
सिख धर्म प्रचार बलजीत सिंह दादूवाल दस अप्रैल को फिर से न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में पेश होंगे। दादूवाल ने विदेश जाने के लिए अदालत से अपना पासपोर्ट मांगा था लेकिन वे अदालत में पासपोर्ट जमा नहीं करवा पाए। इसकी के चलते अदालत ने बलजीत दादूवाला को दस अप्रैल तक अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने को कहा है। पिछली तारीख में दादूवाल ने न्यायाधीश से कहा कि उनका पासपोर्ट दिल्ली एबेंसी में है, वहां से उनको पासपोर्ट वापस नहीं मिला। अदालत ने इसके लिए एबेंसी को नोटिस जारी किया हुआ है।
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बुधवार को इस मामले में झड़प में घायलों की एमएलआर रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सकों ने गवाही दी। हिसार के जिंदल अस्पताल से डॉक्टर विजय कुमार गवाही के लिए अदालत पहुंचे। डॉक्टरों की गवाही पर बचाव पक्ष के वकीलों ने उनसे काफी सवाल पूछे। गवाही सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख दे दी।
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ये था सारा मामला
ओढां थाना क्षेत्र के गांव घूकांवाली में 16 जुलाई 2007 को गांव में नामचर्चा को लेकर सिखों व डेरा प्रेमियों के बीच झड़पें हुई थीं। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने दोनों पक्षों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में सिखों व डेरा प्रेमियों को चोटें आईं। ओढां पुलिस ने डेरा प्रेमियों की शिकायत पर सिख धर्म प्रचारक बलजीत सिंह दादूवाल, श्री गुरूग्रंथ साहिब सत्कार सभा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह खालसा व दशम पातशाही गुरु द्वारा कमेटी के प्रधान प्रकाश साहुवाला सहित 15 लोगों के खिलाफ धारा 307 व अन्य विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। उधर इस मामले में सिखों पर हमला करने वाले आरोपी डेरा प्रेमियों की पेशी न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में 16 अप्रैल को होगी।
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दस को फिर पेश होंगे दादूवाल
सिख धर्म प्रचार बलजीत सिंह दादूवाल दस अप्रैल को फिर से न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में पेश होंगे। दादूवाल ने विदेश जाने के लिए अदालत से अपना पासपोर्ट मांगा था लेकिन वे अदालत में पासपोर्ट जमा नहीं करवा पाए। इसकी के चलते अदालत ने बलजीत दादूवाला को दस अप्रैल तक अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने को कहा है। पिछली तारीख में दादूवाल ने न्यायाधीश से कहा कि उनका पासपोर्ट दिल्ली एबेंसी में है, वहां से उनको पासपोर्ट वापस नहीं मिला। अदालत ने इसके लिए एबेंसी को नोटिस जारी किया हुआ है।