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आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम पुलिस को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Sun, 03 Apr 2016 12:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Sun, 03 Apr 2016 12:57 AM IST
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कोर्ट - फोटो : Desk

रुपये दोगुना करने के नाम पर 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी के चिट फंड मामले में हाईकोर्ट ने सिरसा पुलिस को फटकार लगाते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। सदर पुलिस ने अदालत के आदेश पर चार दिसंबर 2015 को विदेशी कंपनी क्राउन क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसायटी लिमिटेड के एमडी सहित पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पांच महीने बाद भी पुलिस बरनाला जेल में कैद मुख्य आरोपी एमडी जगजीत सिंह को गिरफ्तार तक नहीं किया। आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होते देख लाखों की धोखाधड़ी के शिकार सिरसा निवासी किसान शमशेर सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस एमएमएस बेदी ने सिरसा पुलिस अधीक्षक से कहा है कि नामजद आरोपियों पर दो माह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपी जाए।

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अभियोजन के अनुसार विदेशी कंपनी क्राउन क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसायटी लिमिटेड की पंजाब के अमृतसर जिला के तरनतान रोड पर दफ्तर है। साल 2011 में गांव सिकंदरपुर निवासी किसान शमशेर को उसके परिचित रोपड़ निवासी राकेश वर्मा ने बताया कि उक्त कंपनी चार सालों में रुपया डबल करके लोगों को देती है और बैंक आठ से दस साल में एफडी के नाम पर रुपया दोगुना करके देते हैं। किसान शमशेर  सिंह ने कंपनी कार्यालय में जाकर कंपनी के एमडी अमरीक सिंह से संपर्क किया और कंपनी की योजनाओं के संबंध में पूछा। अमृतसर निवासी एमडी अमरीक सिंह ने किसान शमशेर सिंह को बताया कि कंपनी चार साल में रुपया दोगुना करके देती है।
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शमशेर सिंह एमडी के बातों पर विश्वास कर बैठा और 45 लाख रुपये का निवेश कंपनी की रुपये दोगुना करने वाली पॉलिसी में कर दिया। अप्रैल 2015 में पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर किसान शमशेर सिंह कंपनी कार्यालय में अपने 90 लाख रुपये लेने पहुंचा। कंपनी के अधिकारी रुपये देने में टालमटोल करने लगे। कुछ दिनों तक शमशेर सिंह ने इंतजार किया और फिर कंपनी के दफ्तर में जाकर अपने रुपये मांगे। वहां उसे पता चला कि कंपनी शाखा का एमडी लापता हो गया है। शमशेर सिंह ने पुलिस थाने जाकर कंपनी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
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इसके बाद शमशेर सिंह ने एसीजेएम पवन कुमार की अदालत में याचिका दायर करके न्याय की गुहार लगाई। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस को कंपनी के एमडी अमृतसर निवासी जगजीत सिंह, अमरीक सिंह, रोपड़ निवासी बलजीत सिंह, मोहाली निवासी रजनीश कपूर व रोपड़ निवासी राकेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने उक्त सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। कंपनी का एमडी जगजीत सिंह गबन के मामले में पंजाब की बरनाला जेल में कैद है। जेल में बंद आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाने पर पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई है।

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