फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   court, justice, murder, accused, found guilty, mother son, life imprisonment, Kill father

मां और बहन के साथ मिलकर किया बाप का कत्ल, मिली उम्रकैद

Tue, 18 Oct 2016 12:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Tue, 18 Oct 2016 12:06 AM IST
विज्ञापन
court, justice, murder, accused, found guilty, mother son, life imprisonment, Kill father
sdf

सोहन लाल हत्याकांड मामले में सोमवार दोपहर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई। न्यायाधीश ने हत्यारे पुत्र भूप उर्फ चरणजीत को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि पत्नी बिमला व पुत्री अनीता को शव को खुर्द-बुर्द करने के दोष में तीन-तीन साल कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार गांव ओढां निवासी सोहन लाल खेतीबाड़ी करता था। उसे शराब पीने की लत थी और इस वजह से उसका अपनी पत्नी बिमला देवी के साथ अकसर झगड़ा होता था। रोज-रोज के झगड़े से पुत्र भूप उर्फ चरणजीत सिंह व पुत्री अनीता भी परेशान हो गए। पत्नी बिमला ने दोनों बच्चों के साथ मिलकर सोहन लाल को मारने की साजिश रची। दो जून 2015 की रात को सोहन लाल शराब पीकर घर आया।
विज्ञापन


पत्नी बिमला के साथ उसका फिर से झगड़ा हो गया। इसके बाद पत्नी ने पुत्र-पुत्री के संग मिलकर सोहन लाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। तीनों ने उस पर लातों और मुक्कों से मारा। इस दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या का राज छुपाने के लिए तीनों ने सोहन लाल का शव कुएं में फेंक दिया। कई दिनों तक सोहन लाल गांव में नहीं दिखा तो परिवार वालों ने लोगों से कहा कि सोहन लाल घर पर कहकर गया था कि काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। लोगों ने पत्नी बिमला की बात मान ली।
विज्ञापन
विज्ञापन


कुछ दिन बाद कुएं से बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुएं से सोहन लाल का शव बरामद किया। शव बुरी स्थिति में था। पुलिस ने पत्नी बिमला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने पत्नी बिमला, पुत्र अनीता व पुत्र भूप उर्फ चरणजीत के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंतिम बहस के दौरान बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद डीजे बिमलेश तंवर की अदालत ने पुत्र भूप को हत्या का दोषी व पत्नी बिमला तथा पुत्री अनीता को शव खुर्द-बुर्द करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed