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दुष्कर्म के दोषी नाबालिग की सजा रहेगी बरकरार
Updated Fri, 28 Sep 2018 03:17 AM IST
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दुष्कर्म के दोषी नाबालिग की सजा बरकरार
सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी नाबालिग की सजा का फैसला सत्र न्यायालय ने बरकरार रखा है। इस मामले में किशोर न्यायालय ने आरोपी नाबालिग को दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की कोर्ट ने अपील पर फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को सही करार दिया। मामले के अनुसार शहर थाना डबवाली क्षेत्र में वर्ष 2012 को नाबालिग छात्रा के साथ एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। किशोर न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई और न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी। इस फैसले को दोषी करार नाबालिग ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी। जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी नाबालिग की सजा का फैसला सत्र न्यायालय ने बरकरार रखा है। इस मामले में किशोर न्यायालय ने आरोपी नाबालिग को दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की कोर्ट ने अपील पर फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को सही करार दिया। मामले के अनुसार शहर थाना डबवाली क्षेत्र में वर्ष 2012 को नाबालिग छात्रा के साथ एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। किशोर न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई और न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी। इस फैसले को दोषी करार नाबालिग ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी। जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।