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्ले स्कूल में मासूम बच्चे को दो मैडमों ने प्लास्टिक की पाइप से पीटा

Mon, 19 Mar 2018 01:31 AM IST
Updated Mon, 19 Mar 2018 01:31 AM IST
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्ले स्कूल में मासूम बच्चे को दो मैडमों ने प्लास्टिक की पाइप से पीटा
अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
शहर के रानियां रोड पर स्थित सिद्धी विनायक प्ले स्कूल में दो मैडमों (टीचर)ने केजी कक्षा में पढ़ने वाले मासूम बच्चे को प्लास्टिक की पाइप से बेरहमी से पीटा। स्कूल से छुट्टी होने के बाद बच्चा रोते-रोते घर पहुंचा तो मां उसकी पीठ पर नीले निशान देखकर हैरान रह गई। इसके परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सब्जी मंडी चौकी पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बच्चे के पिता के बयान दर्ज करके स्कूल की मैडम आरोपी अनीता के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस को दिए बयान में रानियां रोड निवासी राकेश कुमार ने बताया कि उसका बेटा छह वर्षीय हर्षित और बेटी गुंजन रानियां रोड स्थित सिद्धी विनायक प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। हर्षित केजी कक्षा का छात्र है। सात मार्च दोनों बच्चे सुबह स्कूल गए थे। दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद हर्षित रोते-रोते घर पहुंचा। मां ज्योती ने उससे रोने का कारण पूछा तो हर्षित ने बताया कि मैडम ने प्लास्टिक के डंडे से उसकी पिटाई की है। मां ने उसकी शर्ट उतारकर देखा तो पीठ पर नीले के निशान देखकर वह हैरान रह गई। पिता राकेश व मां ज्योति हर्षित को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर गए। चोट के निशानों के आधार पर डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बनाकर परिजनों को सौंप दी। इसके बाद राकेश ने घटना की सूचना सब्जी मंडी चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने राकेश का बयान दर्ज कर लिया।
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मैडम बोलती हैं तेरा बाप अपराधी है
राकेश कुमार हत्या के मामले में सिरसा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। राकेश को जेल में बंद हुए 18 साल हो चुके हैं। इस मामले में ये बात सामने आई है कि आरोपी मैडम अनीता व पल्लवी स्कूल में हर्षित को हर रोज ये कहकर चिढ़ाती हैं कि तेरा बाप अपराधी है। हर्षित स्कूल के लौटकर ये बात अपनी मां को बताता था। 21 फरवरी को पिता राकेश जेल से चार सप्ताह की पैरोल पर घर आया। सात मार्च को भी मैडम अनीता ने हर्षित को दोबारा ये बात बोली तो हर्षित ने मैडम से कहा कि आप झूठ बोलती हो, मेरे पापा अच्छे इंसान हैं। इसके बाद मैडम अनीता ने प्लास्टिक के डंडे से हर्षित की बेरहमी से पिटाई की।
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किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा न हो
असल में जिस अपराध की सजा मैं जेल में काट रहा हूं वो मेेरे साथियों ने किया था। अदालत ने मुझे भी दोषी माना, जिसकी सजा मैं जेल में काट रहा हूं। इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है। अगर स्कूल में बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षक ही ऐसी हरकत करेंगे तो बच्चों के दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा। मेरे बच्चे के साथ जैसा बरताव हुआ वैसा किसी दूसरे के साथ नहीं हो इसलिए ऐसे शिक्षकों को सबक सिखाना जरूरी है।

- राकेश कुमार, पीड़ित बच्चे का पिता।

जल्द होगी गिरफ्तारी
बच्चे को प्लास्टिक की पाइप से पीटने के आरोपी में सिद्ध विनायक प्ले स्कूल की मैडम अनीता और एक अन्य के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की अच्छी तरह से जांच की है। आरोपी को जल्द से जल्द महिला पुलिस गिरफ्तार करेगी।
-अमित बैनीवाल, शहर थाना प्रभारी, सिरसा।

तीन साल कैद का प्रावधान
किसी भी नाबालिग के साथ प्रताड़ना करने पर आरोपी के खिलाफ अंडर सेक्शन 75 जेजे एक्ट 2015 के तहत तीन साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
-मोनिका चौधरी, लीगल प्रोबेशन ऑफिसर।
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