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तंबाकू की जद में शहर के शिक्षण संस्थान, धड़ल्ले से हो रही है बिक्री
Updated Tue, 13 Feb 2018 12:54 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
शहर के शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान तंबाकू और उसके धुएं की जद में हैं। सिटी का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास गुटखा, पाउच और सिगरेट न मिलती हो। धड़ल्ले से दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट और गुटखे की पुड़िया की बिक्री हो रही है। इसी के चलते सोमवार को जिला की एंटी तंबाकू नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉ. दीप ने शहर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। शिक्षण संस्थान के आसपास बीड़ी और सिगरेट बेचते 20 दुकानदार पाए गए, जिनको चेतावनी देने के साथ जुर्माना किया गया। इस छापेमारी से बीड़ी और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अधिकांश दुकानदारों ने अपने यहां धूम्रपान से कैंसर हो सकने वाला बोर्ड तक नहीं लगवा रखा। अभियान के पहले दिन एंटी तंबाकू नोडल अधिकारी ने शहर के शिव चौंक, सूरतगढ़िया चौंक, घंटाघर चौंक, परशुराम चौंक और रानियां गेट पर औचक छापेमारी की। उक्त दुकानें शैक्षणिक और धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में थी। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं होना चाहिए। कानून की अवहेलना करते हुए पाए गए 20 दुकानदारों को 200-200 रुपये जुर्माना किया गया है।
कानून को ताक पर रखते हैं दुकानदार
शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास गुटखा, पाउच और सिगरेट न मिलता हो। हिसार रोड स्थित नेशनल कॉलेज के सामने सरेआम दुकानों पर बीड़ी सिगरेट बेची जा रही है। वहीं, अनाज मंडी स्थित मॉडल सांस्कृतिक स्कूल, सीएमके कॉलेज के पास, रानियां रोड महावीर दल स्कूल के सामने, रानियां रोड आईटीआई कॉलेज के सामने, सीडीएलयू के बाहर और आरएसडी स्कूल के समक्ष कई दुकानें हैं जहां पर बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू बेची जा रही है। लोग यहीं पर धूम्रपान करते हैं।
चेतावनी वाले बोर्ड नहीं लगा रखे
तंबाकू उत्पादों की बिक्री कम करने के लिए बनाए गए नियमों में यह भी शामिल है कि दुकानदार तंबाकू और धूम्रपान से खतरे की चेतावनी वाले बोर्ड लगाएं, लेकिन ऐसा न के बराबर किया जा रहा है। नाबालिगों को भी इनकी बिक्री हो रही है। बेचने वाले भी नाबालिग हैं। नाम न छापने के अनुरोध पर पान दुकानदार स्वीकार कर रहे हैं कि काफी छात्र सिगरेट खरीदते हैं। प्रशासन की तरफ से कई बार दुकानदारों को समझाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर बिक्री शुरू हो जाती है।
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नहीं होने देंगे बिक्री
तंबाकू नियंत्रण की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर जांच की जाती है। ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि शैक्षणिक और धार्मिक जगहों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री दुकानों पर हो रही है। इसलिए पूरे शहर में छापेमारी अभियान चलाया गया है। नियमानुसार इन संस्थानों के 100 मीटर दायरे में ये दुकानें नहीं खुल सकती हैं। 100 मीटर दायरे के बाहर भी दुकानदार दुकान के अंदर 60 सेमी-30 सेमी का बोर्ड लगवाएं कि यहां धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर धूम्रपान निषेध एक्ट के तहत जुर्माना किया जा रहा है। पहले दिन 20 दुकानदारों को जुर्माना किया गया है। शैक्षणिक और धार्मिक जगहों पास किसी भी सूरत में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की पुड़िया की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।
-डॉ. दीप, एंटी तंबाकू नोडल अधिकारी, सिरसा।
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सिरसा।
शहर के शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान तंबाकू और उसके धुएं की जद में हैं। सिटी का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास गुटखा, पाउच और सिगरेट न मिलती हो। धड़ल्ले से दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट और गुटखे की पुड़िया की बिक्री हो रही है। इसी के चलते सोमवार को जिला की एंटी तंबाकू नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉ. दीप ने शहर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। शिक्षण संस्थान के आसपास बीड़ी और सिगरेट बेचते 20 दुकानदार पाए गए, जिनको चेतावनी देने के साथ जुर्माना किया गया। इस छापेमारी से बीड़ी और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अधिकांश दुकानदारों ने अपने यहां धूम्रपान से कैंसर हो सकने वाला बोर्ड तक नहीं लगवा रखा। अभियान के पहले दिन एंटी तंबाकू नोडल अधिकारी ने शहर के शिव चौंक, सूरतगढ़िया चौंक, घंटाघर चौंक, परशुराम चौंक और रानियां गेट पर औचक छापेमारी की। उक्त दुकानें शैक्षणिक और धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में थी। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं होना चाहिए। कानून की अवहेलना करते हुए पाए गए 20 दुकानदारों को 200-200 रुपये जुर्माना किया गया है।
कानून को ताक पर रखते हैं दुकानदार
शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास गुटखा, पाउच और सिगरेट न मिलता हो। हिसार रोड स्थित नेशनल कॉलेज के सामने सरेआम दुकानों पर बीड़ी सिगरेट बेची जा रही है। वहीं, अनाज मंडी स्थित मॉडल सांस्कृतिक स्कूल, सीएमके कॉलेज के पास, रानियां रोड महावीर दल स्कूल के सामने, रानियां रोड आईटीआई कॉलेज के सामने, सीडीएलयू के बाहर और आरएसडी स्कूल के समक्ष कई दुकानें हैं जहां पर बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू बेची जा रही है। लोग यहीं पर धूम्रपान करते हैं।
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चेतावनी वाले बोर्ड नहीं लगा रखे
तंबाकू उत्पादों की बिक्री कम करने के लिए बनाए गए नियमों में यह भी शामिल है कि दुकानदार तंबाकू और धूम्रपान से खतरे की चेतावनी वाले बोर्ड लगाएं, लेकिन ऐसा न के बराबर किया जा रहा है। नाबालिगों को भी इनकी बिक्री हो रही है। बेचने वाले भी नाबालिग हैं। नाम न छापने के अनुरोध पर पान दुकानदार स्वीकार कर रहे हैं कि काफी छात्र सिगरेट खरीदते हैं। प्रशासन की तरफ से कई बार दुकानदारों को समझाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर बिक्री शुरू हो जाती है।
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तंबाकू नियंत्रण की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर जांच की जाती है। ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि शैक्षणिक और धार्मिक जगहों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री दुकानों पर हो रही है। इसलिए पूरे शहर में छापेमारी अभियान चलाया गया है। नियमानुसार इन संस्थानों के 100 मीटर दायरे में ये दुकानें नहीं खुल सकती हैं। 100 मीटर दायरे के बाहर भी दुकानदार दुकान के अंदर 60 सेमी-30 सेमी का बोर्ड लगवाएं कि यहां धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर धूम्रपान निषेध एक्ट के तहत जुर्माना किया जा रहा है। पहले दिन 20 दुकानदारों को जुर्माना किया गया है। शैक्षणिक और धार्मिक जगहों पास किसी भी सूरत में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की पुड़िया की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।
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